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पूर्व डीजीपी की पुत्र बधू जांच में नहीं कर रही सहयोग, HC ने दी ये हिदायत

कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया  कि जांच एजेंसी की ओर पूछे गए सवालों पर दिए जबाव से लगता है कि  आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही है. कोर्ट ने प्रार्थी को एक और मौका देते हुए कहा कि वह जांच को पूरा करने में अपना सहयोग नहीं करेगी तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा सकती है.

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Published : Oct 17, 2019, 8:59 AM IST

हिमाचल के पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास की पुत्रवधू हरप्रिया मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 31 अक्तूबर के लिए टल गई है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धोखाधड़ी की आरोपी हरप्रिया मन्हास को हिदायत दी कि वह जांच में पूरा सहयोग करे. सहयोग न करने पर उन्हें मिली अग्रिम जमानत रद्द की जा सकती है.

हरप्रिया मन्हास पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 ,465 , 467 , 471 और 34 व इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत 5 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हरप्रिया मन्हास को हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिली हुई है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आरोपी जांच में शामिल हो गयी है, लेकिन सहयोग नहीं कर रही है. इस कारण मामले की जांच मुश्किल हो रही है.

कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि जांच एजेंसी की ओर पूछे गए सवालों पर दिए जबाव से लगता है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही है. कोर्ट ने प्रार्थी को एक और मौका देते हुए कहा कि वह जांच को पूरा करने में अपना सहयोग नहीं करेगी तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा सकती है.

बता दें कि ऑडिट के दौरान पाया गया था कि शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित कुमार के जमा किये गए ई-चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है. सत्यापन के लिए सौंपे गए ई-चालान फर्जी भी पाए गए हैं. जांच में यह भी पाया गया है कि प्रार्थी के पति अमिल मन्हास का दिया गया चेक बाउंस हो गया.

ये भी बता दें कि ऊना में एक्साइज विभाग के साथ शराब की 2 फर्मों की ओर से करीब 2 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले में एक्साइज विभाग ने विजिलेंस में मामला दर्ज करवाया है. मामले का खुलासा होने के बाद एक्साइज विभाग ने दोनों फर्मों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे. जब एक्साइज विभाग ने अपने पास जमा एफडीआर चैक करवाई तो वो भी फर्जी पाई गई.

हिमाचल के पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास की पुत्रवधू हरप्रिया मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 31 अक्तूबर के लिए टल गई है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धोखाधड़ी की आरोपी हरप्रिया मन्हास को हिदायत दी कि वह जांच में पूरा सहयोग करे. सहयोग न करने पर उन्हें मिली अग्रिम जमानत रद्द की जा सकती है.

हरप्रिया मन्हास पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 ,465 , 467 , 471 और 34 व इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत 5 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हरप्रिया मन्हास को हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिली हुई है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आरोपी जांच में शामिल हो गयी है, लेकिन सहयोग नहीं कर रही है. इस कारण मामले की जांच मुश्किल हो रही है.

कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि जांच एजेंसी की ओर पूछे गए सवालों पर दिए जबाव से लगता है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही है. कोर्ट ने प्रार्थी को एक और मौका देते हुए कहा कि वह जांच को पूरा करने में अपना सहयोग नहीं करेगी तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा सकती है.

बता दें कि ऑडिट के दौरान पाया गया था कि शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित कुमार के जमा किये गए ई-चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है. सत्यापन के लिए सौंपे गए ई-चालान फर्जी भी पाए गए हैं. जांच में यह भी पाया गया है कि प्रार्थी के पति अमिल मन्हास का दिया गया चेक बाउंस हो गया.

ये भी बता दें कि ऊना में एक्साइज विभाग के साथ शराब की 2 फर्मों की ओर से करीब 2 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले में एक्साइज विभाग ने विजिलेंस में मामला दर्ज करवाया है. मामले का खुलासा होने के बाद एक्साइज विभाग ने दोनों फर्मों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे. जब एक्साइज विभाग ने अपने पास जमा एफडीआर चैक करवाई तो वो भी फर्जी पाई गई.

Intro:ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर।

सोलन में जल्द खुलेगा ऑर्गेनिक फ्रेश बास्केट स्टोर।
जहाँ ऑर्गेनिक उत्पादों की किसान कर सकेंगे बिक्री




सोलन में अब मेट्रो सिटी की तर्ज़ पर सोलन वासियों को हाइजेनिक फल-सब्जियां ऑनलाइन मिला करेगी।18 अक्तूबर को सोलन में फ्रेश बास्केट के नाम से हाइजेनिक फल-सब्जियां का स्टोर खुलने जा रहा है।


Body:

सोलन में पत्रकारों से बातचीत में जतिन साहनी ने कहा कि उनके स्टोर में हर वक़्त ताज़ा फल और सब्जियां मिलेंगी। साथ ही यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें आर्डर कर सकते है। खास बात यह है कि सब्ज़ियां बिना किसी शुल्क के घर पहुंचाई जाएगी।


Conclusion:

उन्होंने कहा कि यह सोलन जिला का पहला वेजिटेबल स्टोर है जो पूरी तरह ऐसी की सुविधा युक्त होगा, ताकि लोगों को ताज़े फल और सब्जियां मिल सके। इन्होंने कहा कि स्टोर पर ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फल सब्जियां मिलेगी। इन्होंने कहा कि ऑफ सीजन में भी सभी प्रकार के फल सब्जियां बाजार से कम दामों पर मिलेगी।

बाइट.......जतिन साहनी
शॉट.......कॉन्फ्रेंस
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