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हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों को राहत, नई अधिसूचना से मिलेंगे ये लाभ  - NPS employees in Himachal pradesh

केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2009 को जारी केंद्रीय अधिसूचना को हिमाचल में भी लागू कर दिया गया है. हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. वहीं, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2009 में केंद्र द्वारा किये गए संशोधन को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए जयराम सरकार का आभार व्यक्त किया है.

NPS employees in Himachal pradesh
हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों को राहत
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Published : Feb 22, 2022, 7:52 PM IST

शिमला: केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2009 को जारी केंद्रीय अधिसूचना को हिमाचल में भी लागू कर दिया गया है. हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के तहत एनपीएस कर्मी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने या अपंग होने पर सरकार की ओर से परिवार को पेंशन प्रदान की जाएगी.

इस सुविधा का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा. जिन्होंने 15 मई 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवाएं ज्वाइन की हैं. प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन मिलेगी. पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में ओल्ड पेंशन के पैटर्न पर लाभ मिलेगा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेशों के तहत सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त, मृतक कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए मामले उचित प्रक्रिया और औपचारिकताओं का पालन करने के बाद केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियमों के तहत प्रधान महालेखाकार (एएंडई) एचपी से उठा सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2009 में केंद्र द्वारा किये गए संशोधन को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए जयराम सरकार का आभार व्यक्त किया है. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा कर दिया है.

उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपनी नोटिफिकेशन में अधिकतम उम्र 50 वर्ष रखी है परंतु जयराम सरकार ने इसे 58 कर दिया है. जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. जयराम सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को भी डबल कर दिया है. जो कोई भी सरकार नहीं कर पाई.

ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश के हादसे पर पीएम ने जताया शोक, मुआवजे की घोषणा

शिमला: केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2009 को जारी केंद्रीय अधिसूचना को हिमाचल में भी लागू कर दिया गया है. हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के तहत एनपीएस कर्मी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने या अपंग होने पर सरकार की ओर से परिवार को पेंशन प्रदान की जाएगी.

इस सुविधा का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा. जिन्होंने 15 मई 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवाएं ज्वाइन की हैं. प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन मिलेगी. पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में ओल्ड पेंशन के पैटर्न पर लाभ मिलेगा.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेशों के तहत सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त, मृतक कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए मामले उचित प्रक्रिया और औपचारिकताओं का पालन करने के बाद केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियमों के तहत प्रधान महालेखाकार (एएंडई) एचपी से उठा सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2009 में केंद्र द्वारा किये गए संशोधन को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए जयराम सरकार का आभार व्यक्त किया है. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा कर दिया है.

उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपनी नोटिफिकेशन में अधिकतम उम्र 50 वर्ष रखी है परंतु जयराम सरकार ने इसे 58 कर दिया है. जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. जयराम सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को भी डबल कर दिया है. जो कोई भी सरकार नहीं कर पाई.

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