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पंचायती राज चुनाव को लेकर 17, 19 और 21 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित - हिमाचल प्रदेश न्यूज

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को देखते हुए 17, 19 व 21 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इसके अलावा दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश होगा.

public holiday declared for Panchayati Raj elections On January 17, 19 and 21 in himachal
public holiday declared for Panchayati Raj elections On January 17, 19 and 21 in himachal
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Published : Jan 12, 2021, 3:52 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को देखते हुए 17, 19 व 21 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यदि चुनाव हुआ तो यह अवकाश संबंधित क्षेत्रों में केवल मतदान के दिन होगा.

दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ ही इन क्षेत्रों में स्थित दुकानें मतदान के दिन बन्द रहेंगी. दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश होगा.

इन्हें विशेष अवकाश दिया जा सकता है

इसके अलावा जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में काम कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने के अधिकारी हैं, उनको सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जा सकता है.

ये भी पढे़ंः किसान आंदोलन के समर्थन में युवा कांग्रेस ने घेरा मुख्यमंत्री आवास, थाली बजाकर जताया रोष

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को देखते हुए 17, 19 व 21 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यदि चुनाव हुआ तो यह अवकाश संबंधित क्षेत्रों में केवल मतदान के दिन होगा.

दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ ही इन क्षेत्रों में स्थित दुकानें मतदान के दिन बन्द रहेंगी. दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश होगा.

इन्हें विशेष अवकाश दिया जा सकता है

इसके अलावा जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में काम कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने के अधिकारी हैं, उनको सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जा सकता है.

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