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चार जिलों में 31 जनवरी तक बढ़ा रात्रि कर्फ्यू, 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी बसें

सरकार ने चार जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में जारी रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है. साथ ही, बसों में 50 फीसदी सवारियां बिठाने के आदेश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी.

NIGHT CURFEW EXTEND IN 4 DISTRICT OF HIMACHAL PRADESH
सीएम जयराम ठाकुर (फाइल फोटो).
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Published : Jan 1, 2021, 9:27 AM IST

शिमला: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने चार जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में जारी रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है. नियमों को और सख्त करते हुए बसों में 50 फीसदी सवारियों को ही बिठाया जाए जाने के आदेश भी जारी रहेंगे. राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

घरेलू कार्यक्रम में इकट्ठा हो सकेंगे 50 लोग
सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक या घरेलू कार्यक्रम में अधिकतम 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति अभी भी नहीं रहेगी. धाम आदि के आयोजन के समय डिस्पोजेबल प्लेट और कटलरी का ही इस्तेमाल करना होगा. कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन को पूर्व में अनुमति देना अनिवार्य होगा. रात्रि कर्फ्यू के दौरान लंबे रूटों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारु रहेगी और वाहन इन जिलों से होकर गुजर सकेंगे.

गठित की जाएगी कमेटी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा, होमगार्ड कमांडेंट, जिला पुलिस का प्रतिनिधि और स्थानीय एसडीएम सदस्य होंगे.

शिमला: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने चार जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में जारी रात्रि कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है. नियमों को और सख्त करते हुए बसों में 50 फीसदी सवारियों को ही बिठाया जाए जाने के आदेश भी जारी रहेंगे. राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

घरेलू कार्यक्रम में इकट्ठा हो सकेंगे 50 लोग
सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक या घरेलू कार्यक्रम में अधिकतम 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति अभी भी नहीं रहेगी. धाम आदि के आयोजन के समय डिस्पोजेबल प्लेट और कटलरी का ही इस्तेमाल करना होगा. कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन को पूर्व में अनुमति देना अनिवार्य होगा. रात्रि कर्फ्यू के दौरान लंबे रूटों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारु रहेगी और वाहन इन जिलों से होकर गुजर सकेंगे.

गठित की जाएगी कमेटी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा, होमगार्ड कमांडेंट, जिला पुलिस का प्रतिनिधि और स्थानीय एसडीएम सदस्य होंगे.

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