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किन्नौर में सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा खास ख्याल

डीसी किन्नौर ने सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि अब जिला में लोगों को आवाजाही के लिए वाहन पास की जरूरत नहीं होगी. साथ ही अब सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस दौरान सोशनल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.

kinnaur dc press conference
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Published : May 4, 2020, 5:12 PM IST

किन्नौरः जनजातीय जिला किन्नौर में लंबे समय के बाद अब कर्फ्यू में कई रियायत दी गई है. डीसी किन्नौर गोपाल चन्द ने सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि जिला में लोगों को आवाजाही के लिए वाहन पास की जरूरत नहीं होगी. इस दौरान लोगों को 5 घंटे का समय दिया गया है. इससे पहले जिला में लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए 4 घंटे का समय दिया गया था.

डीसी ने कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक लोग रोजमर्रा के काम करने के लिए आवाजाही कर सकेंगे. सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. केवल नाई की दुकानें बंद रहेंगी. रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानें, शराब के ठेके इत्यादि भी अब खुले रहेंगे और इन दुकानों से केवल खाद्य प्रदार्थों को पैकिंग करके ले जाने ही अनुमति है.

इसके अलावा जिला के अंदर अब बिना वाहन पास के लोग इधर-उधर अपने काम के लिए जा सकते हैं. जिसमें ऑड-ईवन के नियम को तिथि अनुसार पालन करना होगा. वाहन के अंतिम नंबर को ऑड और ईवन नम्बर के हिसाब से ही महीने में रोजाना आने वाले तिथि अनुसार वाहन को घुमाने के आदेश जारी हुए हैं.

वीडियो.

साथ ही स्पेशल ड्यूटी वाले वाहनों को ऑड-ईवन फॉर्मूला से बाहर रखा गया है. स्पेशल ड्यूटी करने वाले लोग खुद के वाहन से रोजाना अपने काम पर लेकर जा सकते हैं. जिला से बाहर जाने के लिए डीसी कार्यालय से पास बनाना अनिवार्य रखा गया है.

डीसी किन्नौर ने कहा कि सभी व्यापारियों, ढाबे, रेस्टोरेंट के मालिकों को इस छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि कोई व्यापारी या दूसरे व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं, तो उन व्यक्तियों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ें- प्रदेश में 1 संक्रमित बचा है, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियां बड़ी हैं: DGP सीताराम मरडी

किन्नौरः जनजातीय जिला किन्नौर में लंबे समय के बाद अब कर्फ्यू में कई रियायत दी गई है. डीसी किन्नौर गोपाल चन्द ने सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि जिला में लोगों को आवाजाही के लिए वाहन पास की जरूरत नहीं होगी. इस दौरान लोगों को 5 घंटे का समय दिया गया है. इससे पहले जिला में लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए 4 घंटे का समय दिया गया था.

डीसी ने कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक लोग रोजमर्रा के काम करने के लिए आवाजाही कर सकेंगे. सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. केवल नाई की दुकानें बंद रहेंगी. रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानें, शराब के ठेके इत्यादि भी अब खुले रहेंगे और इन दुकानों से केवल खाद्य प्रदार्थों को पैकिंग करके ले जाने ही अनुमति है.

इसके अलावा जिला के अंदर अब बिना वाहन पास के लोग इधर-उधर अपने काम के लिए जा सकते हैं. जिसमें ऑड-ईवन के नियम को तिथि अनुसार पालन करना होगा. वाहन के अंतिम नंबर को ऑड और ईवन नम्बर के हिसाब से ही महीने में रोजाना आने वाले तिथि अनुसार वाहन को घुमाने के आदेश जारी हुए हैं.

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साथ ही स्पेशल ड्यूटी वाले वाहनों को ऑड-ईवन फॉर्मूला से बाहर रखा गया है. स्पेशल ड्यूटी करने वाले लोग खुद के वाहन से रोजाना अपने काम पर लेकर जा सकते हैं. जिला से बाहर जाने के लिए डीसी कार्यालय से पास बनाना अनिवार्य रखा गया है.

डीसी किन्नौर ने कहा कि सभी व्यापारियों, ढाबे, रेस्टोरेंट के मालिकों को इस छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि कोई व्यापारी या दूसरे व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं, तो उन व्यक्तियों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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