शिमलाः प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश केबिनेट की बैठक हुई. बैठक में मंत्रीमंडल की ओर से प्रदेश के लिए कई अहम फैसलों पर अपनी स्वकृति दी. इस दौरान प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के वेतन में 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
हिमाचल मंत्रिमंडल ने बैठक में देश में लगे आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) और डीआईआर डिफैंस ऑफ इण्डिया रूल के तहत एक से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8,000 रुपये प्रति माह और 15 दिनों से अधिक समय तक कैद में रहने वालों को 12,000 रुपये प्रतिमाह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के रूप में देने का फैसला लिया है.
योग्य बेरोजगारों को मिलेगा काम
बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकलीन मल्टी टास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को स्वीकृति दी. इसके तहत शुरूआत में 7,852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर वेतन अर्जित करने का अवसर दिया जाएगा. इन कार्यकर्ताओं को अकादमिक वर्ष के दौरान 10 महीनों के लिए छह घंटे के लिए प्रतिदिन 31.25 रुपये प्रति घंटे का वेतन दिया जाएगा.
देश सेवा के इच्छुक युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
हिमाचल केबिनेट ने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना, नौसेना,वायु सेना और अर्द्ध सैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला मंडी के सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
शिमला में खुलेगा नया बागवानी खंड, हरित सड़कों का होगा निर्माण
मंत्रिमंडल ने शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय लिया. बागवानी विभाग के वर्तमान सभी उप-मण्डलों को इस मण्डल के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा. यह नया बागवानी मण्डल जैव इंजिनियरिंग तकनीक के माध्यम से सड़क के किनारे पौधरोपण और ढलान स्थिरता जैसी गतिविधियों के साथ ही हरित सड़कों के निर्माण में मदद करेगा.
हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम-2019 को मिली मंजूरी
वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, श्रमिकों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम-2019 को मंजूरी प्रदान की.
औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 और इसके बाद बनाए गए नियमों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान तय समय के रोजगार श्रमिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं.
यह ‘फिकस्ड टर्म एम्पलॉयमेंट वर्कमेन’ को समान वैधानिक लाभ देगा, जो नियमित कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि इससे अनुबंध अधिकारियों का शोषण कम होगा. इसमें नियोक्ता बिना किसी मध्यस्थ के तय समय के लिए श्रमिकों को अनुबंध आधार पर काम पर रख सकेगा.
कौशल विकास संस्थान दिया जाएगा लीज पर
मंत्रिमंडल ने ऊना के हरोली तहसील में पल्कवाह खास में हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित कौशल विकास संस्थान को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित दरों पर लीज पर देने का निर्णय लिया.
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी के विभिन्न प्रकाशनों को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की.
अनुपालन सुगमता रजिस्टर नियम, 2019 को अपनाने का फैसला
विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की जरूरतों के अनुपालन उपायों के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रम नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश अनुपालन सुगमता रजिस्टर नियम, 2019 को अपनाने का निर्णय लिया.
निवेश प्रोत्साहन के लिए रिसोर्स व्यक्तियों की होगी नियुक्ति
मंत्रिमंडल ने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना और जिला व्यापार सुधार कार्य योजना) और राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए रिसोर्स व्यक्तियों की नियुक्ति करने को अपनी मंजूरी दी.
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