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जयराम सरकार ने पान मसाले की बिक्री पर लगाई रोक, थूकने पर भी पाबंदी - pan masala ban in himachal

जयराम सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकोने के लिए गुटका, पान मसाला, सुपारी और अन्‍य संबधित उत्‍पादों पर हिमाचल में निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल तक पाबंदी लगा दी है. प्रदेश सरकार पहले ही च्‍यूंगम व बबल गम पर पाबंदी लगा चुकी है.

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Published : Apr 15, 2020, 10:15 PM IST

शिमलाः कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश और प्रदेश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लोगों को घरों में ही रहने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से जरुरी चीजों की सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है.

इसी बीच जयराम सरकार ने गुटका, पान मसाला, सुपारी और अन्‍य संबधित उत्‍पादों पर हिमाचल में निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल तक पाबंदी लगा दी है. प्रदेश सरकार पहले ही च्‍यूंगम व बबल गम पर पाबंदी लगा चुकी है.

अतिरक्‍त मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य आरडी धीमान ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इन उत्‍पादों व अन्‍य तंबाकू रहित पद्धार्थो के इस्‍तेमाल के अलावा सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. उन्‍होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर महामारी रोग अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी की विभिन्‍न धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ें- रक्त दान महादान! कर्फ्यू में ढील के दौरान IGMC पहुंचकर युवकों ने किया ब्लड डोनेट

शिमलाः कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश और प्रदेश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लोगों को घरों में ही रहने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से जरुरी चीजों की सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है.

इसी बीच जयराम सरकार ने गुटका, पान मसाला, सुपारी और अन्‍य संबधित उत्‍पादों पर हिमाचल में निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल तक पाबंदी लगा दी है. प्रदेश सरकार पहले ही च्‍यूंगम व बबल गम पर पाबंदी लगा चुकी है.

अतिरक्‍त मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य आरडी धीमान ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इन उत्‍पादों व अन्‍य तंबाकू रहित पद्धार्थो के इस्‍तेमाल के अलावा सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. उन्‍होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर महामारी रोग अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी की विभिन्‍न धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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