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Himachal High Court : पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के पेंशन मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टली

देश हाईकोर्ट (Himachal High Court) में हिमाचल लोक सेवा आयोग (Himachal Public Service Commission) के चेयरमैन व सदस्यों को मिलने वाली पेंशन से जुड़े मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई. आयोग के पूर्व अध्यक्ष के एस तोमर ने याचिका दायर कर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सम्मान जनक पेंशन दिए जाने की मांग की है.

Himachal High Court
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Published : Jun 30, 2022, 6:54 AM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) में हिमाचल लोक सेवा आयोग (Himachal Public Service Commission) के चेयरमैन व सदस्यों को मिलने वाली पेंशन से जुड़े मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई. आयोग के पूर्व अध्यक्ष के एस तोमर ने याचिका दायर कर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सम्मान जनक पेंशन दिए जाने की मांग की है.


सरकार कर रही मजाक: याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है. इसलिए इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संवैधानिक पद पर होती है. प्रार्थी का आरोप है कि जब अध्यक्ष व सदस्य लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें क्रमशः 350 व 250 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है. यह न केवल उनके साथ भद्दा मजाक है ,बल्कि संवैधानिक पद को अपमानित करने जैसा है.आयोग के गठन के समय से यानी वर्ष 1971 से ही सेवानिवृत्त होने पर अध्यक्ष व सदस्यों को यह मासिक पेंशन देकर सरकार उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है.

कैबिनेट में रखा जाएगा: प्रार्थी ने इसे बढ़ा कर सम्मान जनक किये जाने की मांग की है. हाईकोर्ट ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह पाया था कि जब आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया है तो इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए. मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और केबिनेट के फैसले के पश्चात ही सरकार अपना जवाब पेश करेगी. मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह पश्चात होगी.

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) में हिमाचल लोक सेवा आयोग (Himachal Public Service Commission) के चेयरमैन व सदस्यों को मिलने वाली पेंशन से जुड़े मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई. आयोग के पूर्व अध्यक्ष के एस तोमर ने याचिका दायर कर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को सम्मान जनक पेंशन दिए जाने की मांग की है.


सरकार कर रही मजाक: याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है. इसलिए इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संवैधानिक पद पर होती है. प्रार्थी का आरोप है कि जब अध्यक्ष व सदस्य लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें क्रमशः 350 व 250 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है. यह न केवल उनके साथ भद्दा मजाक है ,बल्कि संवैधानिक पद को अपमानित करने जैसा है.आयोग के गठन के समय से यानी वर्ष 1971 से ही सेवानिवृत्त होने पर अध्यक्ष व सदस्यों को यह मासिक पेंशन देकर सरकार उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है.

कैबिनेट में रखा जाएगा: प्रार्थी ने इसे बढ़ा कर सम्मान जनक किये जाने की मांग की है. हाईकोर्ट ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह पाया था कि जब आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया है तो इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए. मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और केबिनेट के फैसले के पश्चात ही सरकार अपना जवाब पेश करेगी. मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह पश्चात होगी.

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