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राजधानी में बिना पास के वाहनों की एंट्री पर रोक, दुकानदारों को भी बनाना होगा परमिट - उपायुक्त शिमला अमित कश्यप

जिला में दुकानदारों को भी अपने वाहनों के लिए कर्फ्यू पास बनाना होगा. हालांकि जिला प्रशासन ने सोमवार को दुकानदारों को गाड़ियां ले जाने की छूट दे दी थी, लेकिन अब उन्हें भी परमिट बनाना होगा.

Entry of unopened vehicles closed in Shimla- DC
राजधानी में बिना पास के वाहनों की एंट्री पर रोक प्रशासन
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Published : May 4, 2020, 11:56 PM IST

शिमला : राजधानी में अब बिना पास के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सोमवार को कर्फ्यू छूट के दौरान काफी तादात में लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकले, जिसको देखते हुए अब मंगलवार को जिला प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

Entry of unopened vehicles closed in Shimla
राजधानी में बिना पास के वाहनों की एंट्री पर रोक

वहीं, दुकानदारों को भी अपने वाहनों के लिए कर्फ्यू पास बनाना होगा. हालांकि जिला प्रशासन ने सोमवार को दुकानदारों को गाड़ियां ले जाने की छूट दे दी थी, लेकिन अब उन्हें भी परमिट बनाना होगा.

Entry of unopened vehicles closed in Shimla
राजधानी में बिना पास के वाहनों की एंट्री पर रोक

हालांकि ऑफिस जाने वालों की गाडियां चलेंगी. जरूरी सेवाएं देने वालों की गाडियां व सामान ढोने वाली गाडियां पहले के आदेशों के अनुसार ही चलेंगी. वहीं बड़ी गाडियां कर्फ्यू में मिली ढील के दौरान कोर्ट रोड होकर नहीं चल सकेंगी. इसके अतिरिक्त सिर्फ परमिट वाली गाडियां ही वहां से चलेंगी.

वहीं, अब गाड़ियों में सामान लेने जाना है या फिर दुकानदारों को दुकान पर जाना है तो उसके लिए उपायुक्त कार्यालय से कर्फ्यू पास बनना होगा. उसके बाद ही गाड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है. जिला प्रशासन ने लोगों को कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कर्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं.

शिमला : राजधानी में अब बिना पास के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सोमवार को कर्फ्यू छूट के दौरान काफी तादात में लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकले, जिसको देखते हुए अब मंगलवार को जिला प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

Entry of unopened vehicles closed in Shimla
राजधानी में बिना पास के वाहनों की एंट्री पर रोक

वहीं, दुकानदारों को भी अपने वाहनों के लिए कर्फ्यू पास बनाना होगा. हालांकि जिला प्रशासन ने सोमवार को दुकानदारों को गाड़ियां ले जाने की छूट दे दी थी, लेकिन अब उन्हें भी परमिट बनाना होगा.

Entry of unopened vehicles closed in Shimla
राजधानी में बिना पास के वाहनों की एंट्री पर रोक

हालांकि ऑफिस जाने वालों की गाडियां चलेंगी. जरूरी सेवाएं देने वालों की गाडियां व सामान ढोने वाली गाडियां पहले के आदेशों के अनुसार ही चलेंगी. वहीं बड़ी गाडियां कर्फ्यू में मिली ढील के दौरान कोर्ट रोड होकर नहीं चल सकेंगी. इसके अतिरिक्त सिर्फ परमिट वाली गाडियां ही वहां से चलेंगी.

वहीं, अब गाड़ियों में सामान लेने जाना है या फिर दुकानदारों को दुकान पर जाना है तो उसके लिए उपायुक्त कार्यालय से कर्फ्यू पास बनना होगा. उसके बाद ही गाड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है. जिला प्रशासन ने लोगों को कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कर्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं.

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