शिमला: हिमाचल में कोरोना और ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए प्रदेश में बंदिशें लागू (covid restrictions in himachal) हैं. सार्वजनिक कार्यकर्मों को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बंदिशों को 31 जनवरी सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है. हिमाचल प्रदेश में कोरोना (covid-19 in himachal pradesh) के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. वहीं, रोजाना कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. जिसे देखते हुए प्रदेश में लगाई गई पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं.
सोमवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कि 25 जनवरी को हिमाचल राज्यत्व दिवस (Himachal statedhood day) और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए कार्यक्रमों का आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा. यानि इन कार्यक्रमों में क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी लोग ही शिरकत कर पाएंगे. कार्यक्रमों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की अनुपालना की जिम्मेदारी डीसी, एसपी और एसडीएम को दी गई है.
हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य का (Himachal Statehood Day 2022) दर्जा मिला था, जिसके बाद इसे प्रदेश में हर वर्ष पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है. वहीं, इस वर्ष पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित करने का फैसला लिया गया है. कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर करेंगे. इस दौरान सीएम उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों एवं अन्य को सम्मानित भी करेंगे.
कोरोना को लेकर 14 जनवरी तक जारी बंदिशें अब 31 जनवरी तक लागू रहेंगी.
- कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकारी कार्यालय में सप्ताह में 5 दिन आएंगे 50 फीसदी कर्मचारी.
- दफ्तरों में शनिवार और रविवार को रहेगा अवकाश.
- हाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 50 फीसदी क्षमता अथवा 100 लोग.
- खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 300 लोग हो सकेंगे शामिल.
- 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन होगी पढ़ाई.
- फाइव डे वीक का आदेश स्वास्थ्य, पुलिस, अग्नि शमन, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग, बैंक, कोषागार से संबंधित कर्मचारियों पर नहीं होंगे लागू.
- राजनीतिक खेल, शैक्षणिक व सांस्कृतिक आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से लेनी होगी अनुमति.
- कोरोना नियमों के पालन का जिम्मा जिला उपायुक्त जिला प्रशासन और पुलिस के सुपुर्द.