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तीन साल पुराने मामले में चरस तस्कर दोषी करार, 4 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा

तीन साल पुराने चरस तस्करी मामले में आरोपी तस्कर को कोर्ट ने दोषी माना है. दोषियों को कोर्ट चार सितंबर को सजा सुनाएगी. तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना है.

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Published : Aug 28, 2019, 11:54 AM IST

Updated : Aug 28, 2019, 12:51 PM IST

चरस तस्कर दोषी करार

शिमला: चरस तस्करी मामले में अतिरिक्त सेशन जज कोर्ट नंबर वन ने आरोपी तस्कर को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी तस्कर को चार सितंबर को सजा सुनाएगी.

बता दें कि शिमला पुलिस ने तीन साल पहले 2016 में नशा तस्कर दीपराम के आवास पर दबिश देकर 8.100 किलो चरस और 8 किलो अफीम बरामद की थी. पुलिस ने इस मामले में तस्कर दीपराम, उसकी पत्नी ऊषा देवी, मेहर सिंह और अमन ठाकुर को गिरफ्तार किया था.

अब तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना है. कोर्ट ने दीपराम के अलावा ऊषा देवी, मेहर सिंह और अमन ठाकुर को भी दोषी माना है. दोषियों को कोर्ट ने चार सितंबर को सजा सुनाने का फैसला किया है.

शिमला: चरस तस्करी मामले में अतिरिक्त सेशन जज कोर्ट नंबर वन ने आरोपी तस्कर को दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषी तस्कर को चार सितंबर को सजा सुनाएगी.

बता दें कि शिमला पुलिस ने तीन साल पहले 2016 में नशा तस्कर दीपराम के आवास पर दबिश देकर 8.100 किलो चरस और 8 किलो अफीम बरामद की थी. पुलिस ने इस मामले में तस्कर दीपराम, उसकी पत्नी ऊषा देवी, मेहर सिंह और अमन ठाकुर को गिरफ्तार किया था.

अब तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना है. कोर्ट ने दीपराम के अलावा ऊषा देवी, मेहर सिंह और अमन ठाकुर को भी दोषी माना है. दोषियों को कोर्ट ने चार सितंबर को सजा सुनाने का फैसला किया है.

Intro:चरस माफिया दीपराम दोषी करार
4 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा

शिमला।
चरस माफिया दीपराम को अतिरिक्त सेशन जज कोर्ट नंबर वन ने दोषी करार दिया है। इन्हें सजा चार सितंबर को सुनाने का फैसला लिया है। शिमला पुलिस ने तीन साल पहले 2016 में दीपराम सहित तीन लोगों को छापामारी के दौरान हिरासत में लिया था। इनसे 8 . 100 ग्राम चरस आैर 8 किलो अफीम मिली थी।
Body:पुलिस ने दीपराम के आवास दिव्य नगर में छापामारी की। इस दौरान नशीले पदार्थ की बड़ी खेप शिमला पुलिस के हाथ लगी था। नशीलें पदार्थों की तस्करी पर अंंकुश लगाने को शिमला पुलिस इसमें बड़ी सफलता माना रही थी। अब तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद इन्हें अदालत में दोषी माना गया है।

Conclusion: अब इन्हें सजा सुनाई जानी है। इस मामले में दीप राम के अलावा उषा देवी, मेहर सिंह आैर अमन ठाकुर को दोषी माना है। शहर में नशे के खिलाफ शिमला पुलिस ने लंबे समय तक मुहिम चलाई थी। वर्तमान में भी राजधानी की पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम चला रखी है। इसके तहत चिट्टा बेचने वालों को गिरफ्त में लिया जा रहा है। कोर्ट 4 सितम्बर को सजा का एलान करेगा
Last Updated : Aug 28, 2019, 12:51 PM IST
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