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नाबालिग लड़की को भगाने और रेप करने के मामले पर कोर्ट ने दोषी अमित को सुनाई ये सजा, पढ़ें खबर - यूपी का दोषी अमित

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने पोक्सो कोर्ट के तहत दोषी अमित जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उसे नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई (Convicted Amit of UP) है. मामला 15 नवंबर 2018 का है. यदि दोषी जुर्माना अदा न कर पाया तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा.

Convicted Amit of UP
यूपी का दोषी अमित
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Published : Apr 20, 2022, 6:31 PM IST

रामपुर: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने पोक्सो कोर्ट के तहत दोषी अमित जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं को नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई (Convicted Amit of UP) है. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

बता दें, यह मामला 15 नवंबर 2018 का है. बालिका सुबह घर से स्कुल के लिए निकली थी, लेकिन शाम को 5.30 बजे जब वह घर वापस नहीं आई तो उसके क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से पता चला कि बालिका जिसकी उम्र 14 साल थी वह स्कूल आई ही नहीं (Amit gets 20 years imprisonment) थी. रिश्तेदारी व आसपास फोन द्वारा पता किया गया, लेकिन कहीं भी लड़की पता नहीं चला. जिस पर घरवालों ने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई.

जांच के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति जो स्थानीय ढाबे में काम करता था, उसने बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ले गया है. जिस पर पुलिस व लड़की के परिवार वाले मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए जहां से दोषी अमित के घर से लड़की बरामाद की गई, और दोषी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.

तफतीश के दौरान साक्ष्य को एकत्रित किया गया व तफतीश मुकम्मल होने पर चलान अदालत में पेश किया गया. इस दौरान 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सभी गवाहों के साक्ष्य, मेडिकल व फॉरेंसिक के आधार पर दोषी अमित को नाबालिग लड़की को भगाने व रेप करने का आरोपी पाया गया और उसे 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई (Amit fined 10 thousand rupees) गई.

ये भी पढ़ें: युग हत्याकांड में न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने सुनवाई से खुद को किया अलग

रामपुर: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने पोक्सो कोर्ट के तहत दोषी अमित जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं को नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई (Convicted Amit of UP) है. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

बता दें, यह मामला 15 नवंबर 2018 का है. बालिका सुबह घर से स्कुल के लिए निकली थी, लेकिन शाम को 5.30 बजे जब वह घर वापस नहीं आई तो उसके क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से पता चला कि बालिका जिसकी उम्र 14 साल थी वह स्कूल आई ही नहीं (Amit gets 20 years imprisonment) थी. रिश्तेदारी व आसपास फोन द्वारा पता किया गया, लेकिन कहीं भी लड़की पता नहीं चला. जिस पर घरवालों ने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई.

जांच के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति जो स्थानीय ढाबे में काम करता था, उसने बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ले गया है. जिस पर पुलिस व लड़की के परिवार वाले मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए जहां से दोषी अमित के घर से लड़की बरामाद की गई, और दोषी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.

तफतीश के दौरान साक्ष्य को एकत्रित किया गया व तफतीश मुकम्मल होने पर चलान अदालत में पेश किया गया. इस दौरान 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सभी गवाहों के साक्ष्य, मेडिकल व फॉरेंसिक के आधार पर दोषी अमित को नाबालिग लड़की को भगाने व रेप करने का आरोपी पाया गया और उसे 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई (Amit fined 10 thousand rupees) गई.

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