शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कोरोना संक्रमण के दौरान बैंक की किश्तों को अदा नहीं कर पाने वाले प्रदेशवासियों वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी निकली है.
बैंक की अध्यक्ष शशिबाला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने दो एक मुश्त ऋण अदायगी योजनाएं लागू की है. इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों व बागवानों को अपने ऋणों की बकाया राशि के एक मुश्त भुगतान पर ब्याज में छूट देने का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि बैंक ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश लोगों के लिए दो एक मुश्त ऋण अदायगी योजनाएं लागू की हैं, जिससे प्रदेश के हजारों ऋण धारकों को ब्याज में छूट मिल सकेगी. पहली एक मुश्त ऋण अदायगी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन किसानों को अपनी रहन रखी भूमि को छुड़ाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. जिनकी बैंक ने पूर्व में ऋण की अदायगी न करने पर भूमि नीलामी के माध्यम से खरीद ली थी.
ऐसे किसानों को भूमि छुड़ाने के लिए एक मुश्त ऋण अदायगी करने पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक ब्याज में छूट का प्रावधान है. इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान भी बैंक ने प्रदेश के किसानों को मूल्य 2.82 करोड़ रुपए की ब्याज में छूट दी थी. यह योजना 31 दिसम्बर, 2021 तक लागू रहेगी.
शशिबाला ने कहा कि दूसरी एक मुश्त ऋण अदायगी योजना में ऐसे किसान व बागवान जिन्होंने मार्च 2012 से पूर्व बैंक से ऋण लिया व किन्हीं कारणवश वे अपनी ऋण की राशि नहीं चुका पाए हैं, ऐसे ऋण धारकों को भी बैंक द्वारा लगाए गए दंडात्मक ब्याज में छूट का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों से सिर्फ साधारण ब्याज ही वसूला जाएगा दंडात्मक ब्याज में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी.
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