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स्कूल,कॉलेजों में नहीं होंगे गैर-शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

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Published : Jan 7, 2020, 11:56 PM IST

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों ओर कॉलेजों में टीचिंग डे को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाए और पूरे 180 दिन का शैक्षणिक दिवस शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पूरा किया जाए. शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेशों के तहत जारी किए गए हैं

Ban on non-academic programme in schools
Ban on non-academic programme in colleges

शिमला: प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई पर ही अब पूरा ध्यान दिया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में सभी स्कूलों और कॉलेजों को किसी भी तरह का गैर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित ना करने के आदेश जारी किए है.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों ओर कॉलेजों में टीचिंग डे को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाए और पूरे 180 दिन का शैक्षणिक दिवस शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पूरा किया जाए. टीचिंग डे पूरे हो सकें और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसे लेकर ही उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिला उप निदेशकों, स्कूलों के हेड मास्टर, प्रिंसिपल और सहित कॉलेज प्रिंसिपलों को यह निर्देश जारी किए गए हैं.

वीडियो रिपोर्ट

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य किसी भी तरह के गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही अगर इन आदेशों का पालन शिक्षण संस्थान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा.

बता दें कि शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेशों के तहत जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग से पहले हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और कहा था कि शिक्षण संस्थानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. कोर्ट के आदेशों को देखते हुए ही अब शिक्षा विभाग ने भी अहम फैसला लिया है और शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई कार्यक्रम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है तो उसे करवाने के लिए पहले शिक्षा विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

इसके बाद ही कार्यक्रम करवाया जा सकेगा. बता दें की स्कूल, कॉलेजों में आए दिन कोई संस्था या कोई अन्य लोग किसी ना किसी तरह के गैर शैक्षणिक आयोजन करवाते रहते हैं. इन आयोजनों के चलते शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और वहीं शेड्यूल के मुताबिक टीचिंग डे भी पूरे नहीं हो पाते हैं. इस मामले पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग ने यह संज्ञान लिया है जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा और उनका सिलेबस में समय पर पूरा हो पाएगा ओर उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी.

शिमला: प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई पर ही अब पूरा ध्यान दिया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में सभी स्कूलों और कॉलेजों को किसी भी तरह का गैर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित ना करने के आदेश जारी किए है.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों ओर कॉलेजों में टीचिंग डे को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाए और पूरे 180 दिन का शैक्षणिक दिवस शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पूरा किया जाए. टीचिंग डे पूरे हो सकें और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसे लेकर ही उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिला उप निदेशकों, स्कूलों के हेड मास्टर, प्रिंसिपल और सहित कॉलेज प्रिंसिपलों को यह निर्देश जारी किए गए हैं.

वीडियो रिपोर्ट

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य किसी भी तरह के गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही अगर इन आदेशों का पालन शिक्षण संस्थान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा.

बता दें कि शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेशों के तहत जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग से पहले हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और कहा था कि शिक्षण संस्थानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. कोर्ट के आदेशों को देखते हुए ही अब शिक्षा विभाग ने भी अहम फैसला लिया है और शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई कार्यक्रम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है तो उसे करवाने के लिए पहले शिक्षा विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

इसके बाद ही कार्यक्रम करवाया जा सकेगा. बता दें की स्कूल, कॉलेजों में आए दिन कोई संस्था या कोई अन्य लोग किसी ना किसी तरह के गैर शैक्षणिक आयोजन करवाते रहते हैं. इन आयोजनों के चलते शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और वहीं शेड्यूल के मुताबिक टीचिंग डे भी पूरे नहीं हो पाते हैं. इस मामले पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग ने यह संज्ञान लिया है जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा और उनका सिलेबस में समय पर पूरा हो पाएगा ओर उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी.

Intro:प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई पर ही अब पूरा ध्यान दिया जाएगा. उन्हें किस तरह के गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में नहीं उलझाया जा सकेगा. इसे लेकर निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में सभी स्कूलों और कॉलेजों को यह निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का गैर शैक्षणिक कार्यक्रम स्कूल कॉलेजों में आयोजित ना किया जाए जिससे कि छात्रों की पढ़ाई बाधित हो. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों ओर कॉलेजों में टीचिंग डे को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जाए और पूरे 180 दिन का शैक्षणिक दिवस शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पूरा किया जाए.


Body:टीचिंग डे पूरे हो सकें और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसे लेकर ही उच्च शिक्षा निदेशक डॉ अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिला उप निदेशकों, स्कूलों के हेड मास्टर, प्रिंसिपल और सहित कॉलेज प्रिंसिपलों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य किसी भी तरह के गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही अगर इन आदेशों का पालन शिक्षण संस्थान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा. बता दे कि शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेशों के तहत जारी किए गए हैं. शिक्षा विभाग से पहले हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और कहा था कि शिक्षण संस्थानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों में ना करवाए जाए.


Conclusion:कोर्ट के आदेशों को देखते हुए ही अब शिक्षा विभाग ने भी अहम फैसला लिया है और शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई कार्यक्रम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है तो उसे करवाने के लिए पहले शिक्षा विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. उसके बाद ही हा कार्यक्रम करवाया जा सकेगा. बता दें की स्कूल, कॉलेजों में आए दिन कोई संस्था या कोई अन्य लोग किसी ना किसी तरह के गैर शैक्षणिक आयोजन करवाते रहते हैं. इन आयोजनों के चलते शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और वहीं शेड्यूल के मुताबिक टीचिंग डे भी पूरे नहीं हो पाते हैं. इस मामले पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग ने यह संज्ञान लिया है जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा और उनका सिलेबस में समय पर पूरा हो पाएगा ओर उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी.
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