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रामपुर: पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद और 2 लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जानें पूरा मामला - shimla crime news

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर (Additional District and Sessions Court Rampur) ने हत्या के (wife murder case in Rampur) मामले में दोषी हरका बहादुर को उम्रकैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आखिर क्या है ये पूरा मामला पढ़ें पूरी खबर...

Accused jailed on wife murder case in Rampur
रामपुर में पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
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Published : Apr 4, 2022, 7:17 PM IST

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी हरका बहादुर नेपाली जो की बठारा गांव का रामपुर का रहने वाला है, को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में (wife murder case in Rampur) उम्रकैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला इस प्रकार था कि मई 2018 को समय करीब 7.30 बजे शाम पुलिस चौकी सराहन में टेलीफोन द्वारा सूचना मिली की गांव बठारा से ऊपर जंगल में एक महिला व पुरुष पर भालू ने हमला किया है. जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी थी. लेकिन वहां, पुरूष नहीं था. इस बीच लोगों से मालूम हुआ कि उक्त घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सराहन अस्पताल ले गए हैं.

मृत महिला का शरीर पोस्टमार्टम के लिए सराहन अस्पताल लाया गया. जहां ये पता चला कि शरीर पर घाव भालू के पंजों व दांत के नहीं है. इस लिए शक के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला रैफर कर दिया. शिमला में पोस्टमार्टम के बाद पाया गया कि मृतिका के शरीर पर घाव के निशान किसी तेजधार हथियार के हैं न कि किसी जानवर के पंजें व दांत के हैं. इस आधाार पर पुलिस थाना झाखड़ी में एफआईआफ दर्ज की गई और मृतिका के पति हरका बहादुर को जांच में शामिल किया गया. जांच करने पर साबित हुआ कि हरका बहादुर ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है.

मुकदमे के अन्वेषण के दौरान पाया गया कि दोषी अपनी पत्नी पर (wife murder case in Rampur) संदेह करता था. जिसके कारण इनकी आपस में बहस होती रहती थी. दोषी हरका बहादुर ने सुनयोजित तरीके से अपनी पत्नी को छुरी से मारकर हत्या कर दी और चोट के निशान शरीर में इस तरह से किए कि यह भालू के काटने का मामला लगे. तफ्तीश मुकम्ल होने पर चालान को अदालत में पेश किया गया और इस दौरान ट्रायल 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. वैज्ञानिक व मेडिकल सबूतों व गवाहों के ब्यानों के आधार पर दोषी हरका बहादुर को अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोपी पाया गया. ऐसे में अब उसे उम्रकैद (Accused jailed on wife murder case) और 2 लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. मुकदमे की पैरवी सरकार की तरफ से उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल द्वारा की गई.

ये भी पढे़ं: रामपुर: हत्या के जुर्म में 2 लाख रुपये जुर्माना व उम्र कैद की सजा, पैसों के लेन-देन पर हुई थी बहस

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी हरका बहादुर नेपाली जो की बठारा गांव का रामपुर का रहने वाला है, को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में (wife murder case in Rampur) उम्रकैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला इस प्रकार था कि मई 2018 को समय करीब 7.30 बजे शाम पुलिस चौकी सराहन में टेलीफोन द्वारा सूचना मिली की गांव बठारा से ऊपर जंगल में एक महिला व पुरुष पर भालू ने हमला किया है. जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी थी. लेकिन वहां, पुरूष नहीं था. इस बीच लोगों से मालूम हुआ कि उक्त घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सराहन अस्पताल ले गए हैं.

मृत महिला का शरीर पोस्टमार्टम के लिए सराहन अस्पताल लाया गया. जहां ये पता चला कि शरीर पर घाव भालू के पंजों व दांत के नहीं है. इस लिए शक के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला रैफर कर दिया. शिमला में पोस्टमार्टम के बाद पाया गया कि मृतिका के शरीर पर घाव के निशान किसी तेजधार हथियार के हैं न कि किसी जानवर के पंजें व दांत के हैं. इस आधाार पर पुलिस थाना झाखड़ी में एफआईआफ दर्ज की गई और मृतिका के पति हरका बहादुर को जांच में शामिल किया गया. जांच करने पर साबित हुआ कि हरका बहादुर ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है.

मुकदमे के अन्वेषण के दौरान पाया गया कि दोषी अपनी पत्नी पर (wife murder case in Rampur) संदेह करता था. जिसके कारण इनकी आपस में बहस होती रहती थी. दोषी हरका बहादुर ने सुनयोजित तरीके से अपनी पत्नी को छुरी से मारकर हत्या कर दी और चोट के निशान शरीर में इस तरह से किए कि यह भालू के काटने का मामला लगे. तफ्तीश मुकम्ल होने पर चालान को अदालत में पेश किया गया और इस दौरान ट्रायल 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. वैज्ञानिक व मेडिकल सबूतों व गवाहों के ब्यानों के आधार पर दोषी हरका बहादुर को अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोपी पाया गया. ऐसे में अब उसे उम्रकैद (Accused jailed on wife murder case) और 2 लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. मुकदमे की पैरवी सरकार की तरफ से उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल द्वारा की गई.

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