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होटल-रेस्तरां-शॉपिंग मॉल और धार्मिक संस्थान खोलने से पहले लेना होगा प्रशिक्षण: डीसी सिरमौर

डीसी सिरमौर ने बताया कि अभी सरकार ने होटल, रैस्तरां, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च सहित शॉपिंग मॉल खोलने के निर्देश नहीं दिए गए है, लेकिन निर्देश मिलने के उपरांत इन सभी संस्थानों को खोला जाएगा.

Training to be taken before opening shopping malls and religious institutions -dc
डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी
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Published : Jun 7, 2020, 12:32 AM IST

नाहनः जिला उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अनलॉक वन में दी जा रही ढील के चलते प्रथम चरण में होटल, रेस्तरां, मंदिर- मस्जिद, गुरूद्वरा, चर्च के अतिरिक्त शॉपिंग मॉल खुलेंगे. इन सभी संस्थानों को चलाने वाले मालिकों और कर्मचारियों को जिला प्रशासन सिरमौर की और से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिए जा रहा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा.

डीसी सिरमौर ने कहा कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति होटल, रेस्तरा या शॉपिंग मॉल खोलते पाया जाता है, तो उस संस्थान को सील कर दिया जाएगा.

डीसी सिरमौर ने बताया कि अभी सरकार ने होटल, रेस्तरां, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च सहित शॉपिंग मॉल खोलने के निर्देश नहीं दिए हैं, परंतु निर्देश मिलने के उपरांत इन सभी संस्थानों को खोला जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने होटल, रेस्तरां या शॉपिंग मॉल के सभी मालिकों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें : बिलासपुर में गाय के साथ क्रूरता का मामला, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार


इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों को सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए जा रहे एसओपी का पालन करना भी अनिवार्य होगा. डीसी सिरमौर ने इन संस्थानों से जुड़े लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वह सरकार के विस्तृत आदेशों का इंतजार करें और बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए किसी भी ऐसे संस्थान को न खोलें. बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति होटल, रेस्तरा या शॉपिंग मॉल खोलते पाया जाता है, तो उस संस्थान को सील कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें : विक्रमादित्य सिंह ने जयराम सरकार पर लगाया कांगड़ा से भेदभाव का आरोप, शांता कुमार से रखी ये मांग

नाहनः जिला उपायुक्त डॉ. आरके परूथी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अनलॉक वन में दी जा रही ढील के चलते प्रथम चरण में होटल, रेस्तरां, मंदिर- मस्जिद, गुरूद्वरा, चर्च के अतिरिक्त शॉपिंग मॉल खुलेंगे. इन सभी संस्थानों को चलाने वाले मालिकों और कर्मचारियों को जिला प्रशासन सिरमौर की और से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिए जा रहा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा.

डीसी सिरमौर ने कहा कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति होटल, रेस्तरा या शॉपिंग मॉल खोलते पाया जाता है, तो उस संस्थान को सील कर दिया जाएगा.

डीसी सिरमौर ने बताया कि अभी सरकार ने होटल, रेस्तरां, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च सहित शॉपिंग मॉल खोलने के निर्देश नहीं दिए हैं, परंतु निर्देश मिलने के उपरांत इन सभी संस्थानों को खोला जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने होटल, रेस्तरां या शॉपिंग मॉल के सभी मालिकों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.

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इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों को सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए जा रहे एसओपी का पालन करना भी अनिवार्य होगा. डीसी सिरमौर ने इन संस्थानों से जुड़े लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वह सरकार के विस्तृत आदेशों का इंतजार करें और बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए किसी भी ऐसे संस्थान को न खोलें. बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति होटल, रेस्तरा या शॉपिंग मॉल खोलते पाया जाता है, तो उस संस्थान को सील कर दिया जाएगा.

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