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कर्फ्यू : आवश्यक सामान वाले वाहनों को करना होगा ये काम, SP सिरमौर ने जारी किए निर्देश - नाहन में लॉकडाउन

नाहन में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने नियमों का पालन करवाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने आवश्यकता का सामान ले जाने वाले वाहन चालकों को वाहन पर बैनर लगवाने के आदेश दिए हैं.

SP Sirmour issued instructions in lockdown
नाहन में लॉकडाउन
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Published : Mar 27, 2020, 9:16 AM IST

नाहन: पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से सटे जिला सिरमौर में सप्लाई होने वाले आवश्यक सामान के वाहनों के लिए एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिला पुलिस के मुताबिक जिला की सीमा में अगर आवश्यक सामान लेकर कोई भी वाहन आता है, तो उनको वाहन पर बैनर लगवाना होगा, जिस पर सामान संबंधि जानकारी दी हो.

पुलिस द्वारा जारी दिशा- निर्देशों में वाहन पूरी तरह से सैनिटाइज होना जरूरी है. ऐसे में वाहन मालिकों से जारी निर्देशों की पालना करने का आग्रह किया गया है. एसपी सिरमौर के अनुसार सरकार के निर्देशों को पूरी तरह से जिला में लागू किया जा रहा है.

वीडियो रिपोर्ट

एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत जिला के सीमांत क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है. जिला में आने वाले सभी मालवाहक वाहनों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत संबंधित वाहनों पर बैनर आदि लगाना होगा, ताकि यह पता चल सके कि उक्त वाहन में क्या समान है और पुलिस कर्मियों को भी सुविधा हो.

एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने कहा कि वाहन मालिक अपने वाहनों में स्वस्थ व्यक्ति को ही चालक के तौर पर भेजें. जिसकी ठीक से जांच की गई हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित आ जाए, तो सभी के लिए परेशानी हो सकती है. इसके अलावा आवश्यक चीजों की सप्लाई के लिए लगाए गए वाहनों को भी सैनिटाइज करें.

एसपी सिरमौर ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए सिरमौर जिला के 9 इंटर स्टेट नाकों पर विशेष सावधानी बरती जा रही है. उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सटे जिला सिरमौर में जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी मास्क और सैनिटाइजर दिए किए गए हैं.

नाहन: पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से सटे जिला सिरमौर में सप्लाई होने वाले आवश्यक सामान के वाहनों के लिए एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिला पुलिस के मुताबिक जिला की सीमा में अगर आवश्यक सामान लेकर कोई भी वाहन आता है, तो उनको वाहन पर बैनर लगवाना होगा, जिस पर सामान संबंधि जानकारी दी हो.

पुलिस द्वारा जारी दिशा- निर्देशों में वाहन पूरी तरह से सैनिटाइज होना जरूरी है. ऐसे में वाहन मालिकों से जारी निर्देशों की पालना करने का आग्रह किया गया है. एसपी सिरमौर के अनुसार सरकार के निर्देशों को पूरी तरह से जिला में लागू किया जा रहा है.

वीडियो रिपोर्ट

एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत जिला के सीमांत क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है. जिला में आने वाले सभी मालवाहक वाहनों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत संबंधित वाहनों पर बैनर आदि लगाना होगा, ताकि यह पता चल सके कि उक्त वाहन में क्या समान है और पुलिस कर्मियों को भी सुविधा हो.

एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने कहा कि वाहन मालिक अपने वाहनों में स्वस्थ व्यक्ति को ही चालक के तौर पर भेजें. जिसकी ठीक से जांच की गई हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित आ जाए, तो सभी के लिए परेशानी हो सकती है. इसके अलावा आवश्यक चीजों की सप्लाई के लिए लगाए गए वाहनों को भी सैनिटाइज करें.

एसपी सिरमौर ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए सिरमौर जिला के 9 इंटर स्टेट नाकों पर विशेष सावधानी बरती जा रही है. उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सटे जिला सिरमौर में जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी मास्क और सैनिटाइजर दिए किए गए हैं.

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