नाहन: सिरमौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा बसु की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी अनवर हुसैन पुत्र रालटू निवासी अमरकोट तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी अनवर हुसैन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 5 साल के कठोर कारावास व 25 हजार (Sirmaur district court sentenced the accused) रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान (Punishment under NDPS Act in Sirmaur) होगा. अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने की.
3 सितंबर 2013 का मामला: अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने उपरोक्त फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मामला 3 सितंबर 2013 का है. उन्होंने बताया कि उक्त दिन पांवटा साहिब पुलिस ने साढ़े 12 बजे के करीब अमरकोट गोंदपुर पर नाकाबंदी कर रखी थी. इसी बीच आरोपी अमरकोट की तरफ से आयाय उसके दाहिने हाथ में दो पट्टियों का बैग था. पुलिस को देख आरोपी हैरान हो गया और मौके से भागने की कोशिश की. शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया.
9 लोगों ने दी गवाही: अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि इसी बीच पुलिस ने तलाशी के दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में 1 किलो 700 ग्राम चूरापोस्त बरामद की.आरोपी इस संदर्भ में कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका. लिहाजा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत में पेश किया. अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि इसी मामले में अदालत में अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों का परीक्षण किया. सबूत के आधार पर आरोपी अनवर हुसैन को बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई.