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सिरमौर: चरस-अफीम रखने वाले आरोपी को अदालत ने दिया दोषी करार, सुनाई ये सजा

सिरमौर जिले में न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत आरोपी ज्योति स्वरूप पुत्र किशन चंद निवासी यशवंत नगर तहसील राजगढ़ को दोषी करार देते हुए 3 साल के साधारण कारावास (Sirmaur district court on possessing charas and opium ) व 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला 6 फरवरी 2018 का है.

Sirmaur district court on possessing charas and opium
चरस-अफीम रखने वाले आरोपी को सिरमौर जिला अदालत ने दोषी करार दिया.
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Published : Mar 22, 2022, 7:40 PM IST

नाहन: सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने आज एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत आरोपी ज्योति स्वरूप पुत्र किशन चंद निवासी यशवंत नगर तहसील राजगढ़ को दोषी करार देते हुए 3 साल के साधारण कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी ज्योति स्वरूप को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसी तरह अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा-18 के तहत भी अदालत ने दोषी को 2 साल के कठोर कारावास (Sirmaur district court on possessing charas and opium ) व 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी उपरोक्त दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने दी.

जिला न्यायवादी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 6 फरवरी 2018 का है. इस दिन एएसआई कश्मीर सिंह अन्य पुलिस जवानों के साथ यशवंत नगर में वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी बीच पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ज्योति स्वरूप नाम का व्यक्ति चरस व अफीम बेचने का अवैध धंधा करता है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम यशवंतनगर में स्थित ज्योति स्वरूप की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंची. आरोपी की दुकान में कुर्सी के सामने तीन दराज थे. पहले दराज की जांच करने पर रंगीन बैग से 235 ग्राम चरस व 301 ग्राम अफीम बरामद हुई थी.

इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश (Drug smuggling in Sirmaur district) किया. जिला न्यायवादी ने बताया कि इसी मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषी को ये सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया और पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई.

ये भी पढ़ें: शिमला में जल संकट: निगम का रोजाना सप्लाई का दावा फेल, कांग्रेस ने साधा निशाना

नाहन: सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने आज एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत आरोपी ज्योति स्वरूप पुत्र किशन चंद निवासी यशवंत नगर तहसील राजगढ़ को दोषी करार देते हुए 3 साल के साधारण कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी ज्योति स्वरूप को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसी तरह अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा-18 के तहत भी अदालत ने दोषी को 2 साल के कठोर कारावास (Sirmaur district court on possessing charas and opium ) व 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी उपरोक्त दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने दी.

जिला न्यायवादी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 6 फरवरी 2018 का है. इस दिन एएसआई कश्मीर सिंह अन्य पुलिस जवानों के साथ यशवंत नगर में वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी बीच पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ज्योति स्वरूप नाम का व्यक्ति चरस व अफीम बेचने का अवैध धंधा करता है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम यशवंतनगर में स्थित ज्योति स्वरूप की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंची. आरोपी की दुकान में कुर्सी के सामने तीन दराज थे. पहले दराज की जांच करने पर रंगीन बैग से 235 ग्राम चरस व 301 ग्राम अफीम बरामद हुई थी.

इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश (Drug smuggling in Sirmaur district) किया. जिला न्यायवादी ने बताया कि इसी मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषी को ये सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया और पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई.

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