नाहन: सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल में हाल ही में एक विवाह समारोह में (sirmaur caste discrimination case) जाति भेदभाव के मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत शिलाई पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है. दरअसल पुलिस ने इस मामले में उस व्यक्ति को आरोपी बनाया है, जो वायरल वीडियो में माइक पर जाति के आधार पर भोजन परोसने की बात कह रहा था. हालांकि पुलिस नियमों के मुताबिक अभी आरोपी के नाम का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन लिया है.
बता दें कि ईटीवी भारत ने सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर सबसे पहले मामला उठाया था, जिसके बाद दलित शोषण मुक्ति मंच व भीम आर्मी संगठन के पदाधिकारी हरकत में आए और इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज करवाई. उधर पूछे जाने पर पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना शिलाई में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वायरल वीडियो में जो शख्स माइक पर जाति भेदभाव की बात कर रहा है, उसके खिलाफ यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.
12 मई का विवाह समारोह में आया था यह मामला सामने: विवाह समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जोकि शिलाई के तहत पांवटा मानल क्षेत्र का बताया गया. इस वीडियो में एक शख्स जाति के आधार पर खाना परोसने और लकीर खींचने की बात कह रहा था. 14 मई को मदन रांटा नाम के युवक ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया. ईटीवी भारत ने 14 मई को ही इस वायरल वीडियो के आधार पर मामला प्रमुखता से उठाया. 15 मई को तुरंत दलित शोषण मुक्ति मंच जिला सिरमौर के संयोजक आशीष कुमार ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए न केवल संबंधित वीडियो जिला की एएसपी को भेजा, बल्कि ई-मेल के माध्यम से भी प्रशासन व पुलिस को इसकी शिकायत की. वहीं, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार ने भी शिलाई पुलिस थाना के एसएचओ को इस संबंध में लिखित शिकायत सौंपी. पुलिस तुरंत हरकत में आई और शिलाई पुलिस थाना में इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया.
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