मंडीः जिला के करसोग में लोगों को जरूरी खाद्य वस्तुओं की कमी से न जूझना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने नियमों में कुछ छूट देने का निर्णय लिया है. सप्लाई चैन को बनाये रखने के लिए जरूरी वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहन चालकों को लोडिंग व अनलोडिंग के समय में राहत दी गई है.
ऐसे वाहनों पर कर्फ्यू में 10 से 1 बजे की छूट का नियम लागू नहीं होगा. बाहरी राज्य से खाद्य वस्तुओं को लेकर जब भी कोई गाड़ी पहुंचती है, तो उसे किसी भी समय खाली किया जा सकेगा. 24 घण्टों सप्लाई लेकर करसोग में प्रवेश करने वाली गाड़ी को उसी वक्त खाली किया जा सकता है. ताकि करसोग में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई चैन को बनाया रखा जा सके.
बता दें कि वाहन चालकों को 10 बजे से पहले या फिर 1 बजे के बाद पहुंचने पर गाड़ी को खाली करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. कई घण्टों तक अनलोडिंग न होने से वाहनों को बेकार में सड़कों के किनारे खड़ा रखना पड़ता था. ऐसे में अनलोडिंग को लेकर वाहन चालकों को पेश आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है.
आम लोगों को नहीं छूट
करसोग में कर्फ्यू में जरूरी सामान खरीदने के लिए 10 से 1 बजे के बीच समय में छूट दी गई है. आम लोगों को इसी समय सारिणी का पालन करना होगा. लोग इसी समय पर ही खरीददारी कर सकते हैं. ऐसे में इसके अतिरिक्त आम लोगों को समय में कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन राशन को लेकर आने वाले वाहनों को अब किसी भी समय अनलोड किया जा सकता हैं.
वहीं, एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि सप्लाई चैन से संबंधित जितनी भी खाद्य सामग्री आ रही है. उसके लिए 10 से 1 बजे का समय अनलोडिंग के लिए निर्धारित नहीं है. आम लोगों को पहले की तरह समय की पालना करनी होगी.