मंडी: आईआईटी मंडी के पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी और आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बृजेश रॉय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआईटी मंडी कैंपस में चल रहे प्राईवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश सुनाया है.
बता दें कि सुजीत स्वामी और आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बृजेश रॉय ने देश के नौ आईआईटी संस्थानों में चल रहे निजी स्कूलों को लेकर 30 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में आईआईटी मंडी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी शामिल किया गया था. 13 नवंबर को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश सी. हरिशंकर ने 28 जुलाई 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को आधार मानकर आईआईटी मंडी कैंपस में चल रहे माइन्ड ट्री नाम के निजी स्कूल को बंद करने का आदेश सुनाया है.
सुजीत स्वामी ने बताया कि आईआईटी मंडी की मनमानियों से संबंधित एक जनहित याचिका हिमाचल हाईकोर्ट में भी दायर की गई है और उसमें भी स्कूल के संचालन का जिक्र किया गया है. ऐसे में हिमाचल हाईकोर्ट ने आईआईटी मंडी से इस संदर्भ में जबाव मांगा था और ये जबाव आईआईटी की तरफ से दे दिया गया है. अब जल्द ही इस पूरे मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट भी अपना फैसला सुनाने जा रहा है.
आईआईटी मंडी के पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से देश के उन आईआईटी संस्थानों को सबक मिलेगा जो सरकार के आदेशों की अवमानना करते हुए अपने स्तर पर नए-नए निर्णय ले रहे हैं.