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कोविड-19 : बिना मास्क व चेहरे को सही ढंग से ना कवर करने पर मंडी में हुए 61 चालान

मंडी पुलिस ने वीरवार को मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती करते हुए पुलिस ने 61 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, अब तक फर्जी पास का एक मामला और 200 से अधिक लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवहेलना व अन्य मामले दर्ज हो चुके हैं. एसपी मंडी ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों में रहते हुए मास्क पहनने की अपील की है.

mandi fined on curfew violation
mandi fined on curfew violation
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Published : Apr 30, 2020, 10:44 PM IST

मंडी : सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए या चेहरे को अच्छी तरह से न ढकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर चालान काटने के सरकार के निर्देशों पर मंडी पुलिस ने कड़ाई से अमल लाना शुरू कर दिया है.

बुधवार को पीएचसी पंजाई में थूकने पर मामला दर्ज होने के बाद वीरवार को मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती करते हुए पुलिस ने 61 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, मंडी में अब तक फर्जी पास का एक मामला और 200 से अधिक लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवहेलना व अन्य मामले दर्ज हो चुके हैं.

एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने इन मामलों की पुष्टि की है. उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाजार में दुकान इत्यादि से सामान खरीदते वक्त या फिर किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान में रहते हुए मास्क जरूर पहनें.

उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए पाए जाने पर पुलिस द्वारा कानून कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने पर्याप्त सामाजिक दूरी का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है.

एसपी मंडी ने कहा कि सार्वजनकि स्थानों में पर्याप्त सामाजिक दूरी की अवहेलना पाए जाने पर ग्राहकों के साथ-साथ संबंधित दुकानदारों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, एसडीएम जोगिंद्रनगर अमित मेहरा ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट-2007 की धारा 115 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जारी आदेशों के अंतर्गत निहित स्थानों पर बिना मास्क लगाए या फिर चेहरे को अच्छी तरह से ढका हुआ न पाए जाने पर आठ दिन की जेल या पांस सौ रूपये का जुर्माना, जो अधिकत्तम पांच हजार रूपये तक हो सकता है या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.

पुलिस ने कोर्ट में भेजे चालान

पुलिस ने लडभडोल बाजार में बिना मास्क से घूमने पर 7 लोगों के चालान काटे हैं. चौकी प्रभारी हरनाम सिंह ने बताया कि लोगों को कई बार इस बाबत बताया गया कि वे बिना मास्क लगाए बाजार या किसी अन्य स्थान पर न आएं, लेकिन लोग फिर भी इस ओर कोई ध्यान नही दे रहे थे. जिसके चलते वीरवार को बिना मास्क से घूम रहे लोगों के चालान काट कर कोर्ट को प्रेषित कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन में शुरू हुआ कीतरपुर-मनाली फोरलेन निर्माण कार्य, 36 दिनों से ठप था प्रोजेक्ट

मंडी : सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए या चेहरे को अच्छी तरह से न ढकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर चालान काटने के सरकार के निर्देशों पर मंडी पुलिस ने कड़ाई से अमल लाना शुरू कर दिया है.

बुधवार को पीएचसी पंजाई में थूकने पर मामला दर्ज होने के बाद वीरवार को मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती करते हुए पुलिस ने 61 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, मंडी में अब तक फर्जी पास का एक मामला और 200 से अधिक लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवहेलना व अन्य मामले दर्ज हो चुके हैं.

एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने इन मामलों की पुष्टि की है. उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाजार में दुकान इत्यादि से सामान खरीदते वक्त या फिर किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान में रहते हुए मास्क जरूर पहनें.

उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए पाए जाने पर पुलिस द्वारा कानून कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने पर्याप्त सामाजिक दूरी का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है.

एसपी मंडी ने कहा कि सार्वजनकि स्थानों में पर्याप्त सामाजिक दूरी की अवहेलना पाए जाने पर ग्राहकों के साथ-साथ संबंधित दुकानदारों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, एसडीएम जोगिंद्रनगर अमित मेहरा ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट-2007 की धारा 115 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जारी आदेशों के अंतर्गत निहित स्थानों पर बिना मास्क लगाए या फिर चेहरे को अच्छी तरह से ढका हुआ न पाए जाने पर आठ दिन की जेल या पांस सौ रूपये का जुर्माना, जो अधिकत्तम पांच हजार रूपये तक हो सकता है या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.

पुलिस ने कोर्ट में भेजे चालान

पुलिस ने लडभडोल बाजार में बिना मास्क से घूमने पर 7 लोगों के चालान काटे हैं. चौकी प्रभारी हरनाम सिंह ने बताया कि लोगों को कई बार इस बाबत बताया गया कि वे बिना मास्क लगाए बाजार या किसी अन्य स्थान पर न आएं, लेकिन लोग फिर भी इस ओर कोई ध्यान नही दे रहे थे. जिसके चलते वीरवार को बिना मास्क से घूम रहे लोगों के चालान काट कर कोर्ट को प्रेषित कर दिए गए हैं.

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