मंडी: जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने 11 नवंबर को नगर निगम मंडी के लिए वार्डों के अंतिम सीमांकन का आदेश जारी किया है. दराअसल नगर निगम मंडी को वार्डों में बांटने और प्रत्येक वार्ड की सीमाएं निर्धारित करने संबंधी प्रारूप प्रस्ताव को लोगों के निरीक्षण, आपत्ति और सुझावों के लिए 5 नवम्बर तक उपायुक्त कार्यालय और नगर निगम मंडी कार्यालय में रखा गया था.
उपायुक्त ने कहा कि प्रारूप प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले सभी सुझावों एवं आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है. इस अवधि में लोगों से मिले सुझावों-आक्षेपों की छानबीन में कुछ को सही पाते हुए प्रारूप प्रस्ताव में आंशिक बदलाव किया गया है. बाकि दावे-आक्षेपों को छानबीन में आधारहीन पाते हुए निरस्त कर दिया गया है. आदेश के अनुसार नगर निगम मंडी को 15 वार्डों में बांटा गया है.
ये हुए बदलाव
पूर्व में जारी प्रारूप प्रस्ताव में आंशिक बदलाव करते हुए पहले पुरानी मंडी वार्ड में रखे गए खलयार के कुछ क्षेत्र को अब वार्ड नंबर 1 में शामिल किया गया है और वार्ड नंबर 1 का नाम बिजनी की बजाय खलयार किया गया है.
इसके अलावा समखेतर, सुहड़ा, थनेहड़ा और भगवाहन वार्डो में एक-एक गणक ब्लॉक की अदला-बदली की गई है. इसमें प्रारूप प्रस्ताव में वार्ड नं.10 सुहड़ा में शामिल गणक ब्लॉक 002800 को अब वार्ड नं. 11 समखेतर में शामिल किया गया है. वहीं, समखेतर में पहले शामिल गणक ब्लॉक 003000 को अब सुहड़ा वार्ड में रखा गया है.
इसके अलावा वार्ड नं. 12 भगवाहन में शामिल गणक ब्लॉक 004300 को को अब वार्ड नं. 13 थनेहड़ा में शामिल किया गया है. वहीं, थनहेड़ा में पहले शामिल गणक ब्लॉक 004200 को अब भगवाहन वार्ड में रखा गया है.
बता दें मानकों के अनुरूप नगर निगम में प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या न्यूनतम 2500 होनी आवश्यक है. इसको देखते हुए भी गणक ब्लॉकों की अधिक अदला बदली की गुंजाइश कम थी. नगर निगम मंडी में 15 वार्ड बनाए गए हैं, जिनकी कुल आबादी 41375 है.
नगर निगम मंडी के वार्ड
आदेश के मुताबिक वार्ड नं.1 खलयार, वार्ड नं. 2 पुरानी मंडी, वार्ड नं. 3 पड्डल, वार्ड नं. 4 नेला, वार्ड नं. 5 मंगवाई, वार्ड नं. 6 सन्यारड, वार्ड नं. 7 तल्याहड़, वार्ड नं. 8 पैलेस कॉलोनी-1, वार्ड नं. 9 पैलेस कॉलोनी-2, वार्ड नं. 10 सुहड़ा, वार्ड नं. 11 समखेतर, वार्ड नं. 12 भगवाहन, वार्ड नं. 13 थनेहड़ा, वार्ड नं. 14 बैहना और वार्ड नं. 15 दौहन्धी का अंतिम परिसीमन किया गया है.
इसके अलावा नगर परिषद नेरचौक और नगर पंचायत करसोग के परिसीमन को लेकर पहले जारी प्रारूप प्रस्ताव का बिना किसी बदलाव के अंतिम प्रकाशन किया गया है. इनके संबंध में मिले दावे-आक्षेपों को छानबीन में आधारहीन पाए जाने के चलते उन्हें निरस्त करते हुए अंतिम सीमांकन के आदेश जारी किए गए हैं.