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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परिवहन विभाग के फंसे हैं करोड़ों रुपये, वाहन मालिक नहीं जमा करवा रहे टैक्स - himachal news

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत डिफॉल्टर के पास 5 करोड़ से अधिक की राशि फंसी हुई है. परिवहन विभाग ने अब ऐसे डिफॉल्टररों को नोटिस जारी किए हैं.

road tax in Kullu
परिवहन विभाग कुल्लू
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Published : Feb 18, 2020, 9:51 AM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परिवहन विभाग के करोड़ों रुपये फंस गए हैं. अब इन पैसों की उगाही के लिए परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत डिफॉल्टर के पास 5 करोड़ से अधिक की राशि फंसी हुई है और अब ऐसे डिफॉल्टरों को विभाग ने नोटिस भी जारी किए हैं.

बता दें कि नोटिस के बाद भी डिफॉल्टर टैक्स का पैसा परिवहन विभाग के पास जमा नहीं करवाते हैं तो डिफॉल्टर की जमीन को कुर्क करने के बारे में भी विभाग कार्रवाई शुरू करेगा. गौर रहे कि जिला कुल्लू में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परमिट व अन्य नियमों के तहत वाहन मालिकों को परिवहन विभाग को टैक्स अदा करना होता है, लेकिन कई वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने एक बार ही परमिट की फीस अदा की और उसके बाद वह बिना परमिट के ही विभिन्न रूटों पर अपनी बसों, जीपों व टैक्सियों को चला रहे हैं.

वीडियो रिपोर्ट

इसकी वजह से परिवहन विभाग को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. टैक्स की बढ़ती राशि को देखकर परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है और डिफॉल्टर को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं. हालांकि, कुछ डिफॉल्टरों ने नोटिस आने के बाद विभाग के पास टैक्स का पैसा भी जमा करवा दिया है लेकिन अभी भी कई ऐसे डिफॉल्टर हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया है. वहीं, नियमों के अनुसार अगर डिफॉल्टर तय समय पर टैक्स की राशि जमा नहीं करवाते हैं, तो विभाग उनकी जमीन जायदाद की कुर्की के लिए भी कार्रवाई अमल में ला सकता है.

ये भी पढ़ें: युवा कांग्रेस का आरोप, पूर्व CM वीरभद्र सिंह की शिलान्यास पट्टिकाओं की हो रही अनदेखी

कुल्लू: जिला कुल्लू में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परिवहन विभाग के करोड़ों रुपये फंस गए हैं. अब इन पैसों की उगाही के लिए परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत डिफॉल्टर के पास 5 करोड़ से अधिक की राशि फंसी हुई है और अब ऐसे डिफॉल्टरों को विभाग ने नोटिस भी जारी किए हैं.

बता दें कि नोटिस के बाद भी डिफॉल्टर टैक्स का पैसा परिवहन विभाग के पास जमा नहीं करवाते हैं तो डिफॉल्टर की जमीन को कुर्क करने के बारे में भी विभाग कार्रवाई शुरू करेगा. गौर रहे कि जिला कुल्लू में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परमिट व अन्य नियमों के तहत वाहन मालिकों को परिवहन विभाग को टैक्स अदा करना होता है, लेकिन कई वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने एक बार ही परमिट की फीस अदा की और उसके बाद वह बिना परमिट के ही विभिन्न रूटों पर अपनी बसों, जीपों व टैक्सियों को चला रहे हैं.

वीडियो रिपोर्ट

इसकी वजह से परिवहन विभाग को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. टैक्स की बढ़ती राशि को देखकर परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है और डिफॉल्टर को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं. हालांकि, कुछ डिफॉल्टरों ने नोटिस आने के बाद विभाग के पास टैक्स का पैसा भी जमा करवा दिया है लेकिन अभी भी कई ऐसे डिफॉल्टर हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया है. वहीं, नियमों के अनुसार अगर डिफॉल्टर तय समय पर टैक्स की राशि जमा नहीं करवाते हैं, तो विभाग उनकी जमीन जायदाद की कुर्की के लिए भी कार्रवाई अमल में ला सकता है.

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