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धाऊगी पंचायत का कुछ क्षेत्र कंटनेमेंट जोन घोषित, ये क्षेत्र बना बफर जोन

बंजार की पंचायत धाऊगी में कोरोना का एक मामला आने के बाद पंचायत के कुछ क्षेत्रों को कंटनेमेंट और कुछ को बफर जोन घोषित किया गया है. प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों की उल्लंघना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

dc kullu richa verma
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Published : Aug 4, 2020, 7:13 PM IST

कुल्लूः देश के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की पंचायत धाऊगी में कोरोना संक्रमण का एक मामला आने के बाद इस पंचायत के कुछ क्षेत्रों को कंटनेमेंट और कुछ को बफर जोन घोषित किया गया है. इसे लेकर डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने निर्देश जारी किए हैं.

इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार पंचायत के बनेहनी, धाऊगी, तिगला और कलोगी गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसी पंचायत के सेरी और रवाड गांव को बफर जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों को संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरी तरह सील किया गया है.

इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है. डीसी कुल्लू की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डीलिवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में घूम सकता है और न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश लागू कर दिए गए हैं और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. वहीं, प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों की उल्लंघना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- करोबार पर पड़ी कोरोना की मार, राजधानी शिमला में बंद हुए बड़े ब्रांड के शो रूम

ये भी पढ़ें- शिमला के मशोबरा कोविड-19 सेंटर से भागा कोरोना मरीज, तलाश में जुटी पुलिस

कुल्लूः देश के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की पंचायत धाऊगी में कोरोना संक्रमण का एक मामला आने के बाद इस पंचायत के कुछ क्षेत्रों को कंटनेमेंट और कुछ को बफर जोन घोषित किया गया है. इसे लेकर डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने निर्देश जारी किए हैं.

इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार पंचायत के बनेहनी, धाऊगी, तिगला और कलोगी गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसी पंचायत के सेरी और रवाड गांव को बफर जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों को संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरी तरह सील किया गया है.

इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है. डीसी कुल्लू की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डीलिवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में घूम सकता है और न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश लागू कर दिए गए हैं और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. वहीं, प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों की उल्लंघना करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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