कुल्लू : कुल्लू तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नलाहच में कोरोना मामले (corona cases in kullu)सामने आने के बाद प्रशासन ने कदम उठाना शुरू कर दिए. पंचायत के तहत अन्य क्षेत्रों में कोरोना केे संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के दृष्टिगत उपमंडल दंडाधिकारी विकास शुक्ला ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत नलाहच के अंतर्गत बबेली के पास राष्ट्रीय राज मार्ग , पब्लिक मार्ग को छोडकर संपूर्ण बबेली (Kullu Babeli Containment Zone declared) स्थित द्वितीय बटालियन आईटीबीपी कैंप को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए.
आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी. कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी. कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकले और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क में घूमे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे. उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिंता की धारा 188, 269 तथा 270 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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