हमीरपुर: चरस (Charas) रखने के जुर्म में न्यायालय ने गुरुवार को एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा (Imprisonment) सुनाई है. सजा के साथ-साथ व्यक्ति को दस हजार रुपए के जुर्माने (Ten thousand fine) का भी भुगतान करना होगा. व्यक्ति से अगस्त में (Hamirpur Police) पुलिस द्वारा चरस बरामद की गई थी. दोषी सुखदेव, निवासी गांव बुगधार, डाकघर चबूतरा, तहसील सुजापुर, जिला हमीरपुर के (Hamirpur Himachal Pradesh) खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) में दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा (Sessions Judge JK Sharma) की अदालत ने यह सजा सुनाई गई है.
जिला न्यायवादी केडी शर्मा के अनुसार 29 अगस्त 2020 को जब एएसआई मदन लाल थाना सुजानपुर अन्य कर्मियों के साथ बुगधार कोटेश्वर महादेव मंदिर (Koteshwar Mahadev Temple Hamirpur) के बाहर सड़क पर गश्त कर रहे थे. उसी दौरान उपरोक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया. शक होने पर जब पुलिस ने व्यक्ति को रोका, तो यह अपनी धोती से कुछ वस्तु निकालकर नीचे फेंकने लगा.
पुलिस ने उसे एकदम काबू किया और उसके पास मौजूद प्लास्टिक के लिफाफे को खेलकर देखा. वहीं, पुलिस ने लिफाफे से 108 ग्राम चरस बरामद की. जिसके बाद व्यक्ति पर थाना सुजानपुर (Sujanpur Thana) में मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस की ओर से 12 गवाह पेश किए गए और जुर्म साबित होने के बाद व्यक्ति को यह सजा सुनाई गई है.
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