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हमीरपुरः नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना - हमीरपुर न्यूज

जिला हमीरपुर के पुलिस थाना बड़सर में वर्ष 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. वहीं, अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने बताया कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

Life imprisonment for accused of raping a minor in hamirpur
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Published : Feb 6, 2021, 9:39 AM IST

हमीरपुरः विशेष न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला के अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आदेश के अनुसार जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

आपको बता दें कि जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश हुए. पुलिस थाना बड़सर में वर्ष 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी शशि कुमार पुत्र संसार चंद निवासी गांव बिझड़ी दसूआ, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

दोषी को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने पीड़ित नाबालिग और आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मामले की छानबीन कर चालान हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने बताया कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

धोखाधड़ी के आरोपी को ढाई साल की सजा

इसके अलावा दूसरे मामले में हमीरपुर न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोपी को ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई है. नगर पंचायत नादौन के वार्ड नंबर 3 निवासी विक्रमजीत की शिकायत पर थाना नादौन में आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.

जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त सजा

जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 हमीरपुर ने अभियुक्त अनवर शेख निवासी मोहाली पंजाब को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 महीने के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास के भी आदेश किए हैं.

ये भी पढ़ेंः डेढ़ साल बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल

हमीरपुरः विशेष न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला के अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. जानकारी के मुताबिक अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आदेश के अनुसार जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

आपको बता दें कि जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश हुए. पुलिस थाना बड़सर में वर्ष 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी शशि कुमार पुत्र संसार चंद निवासी गांव बिझड़ी दसूआ, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

दोषी को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने पीड़ित नाबालिग और आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मामले की छानबीन कर चालान हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने बताया कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

धोखाधड़ी के आरोपी को ढाई साल की सजा

इसके अलावा दूसरे मामले में हमीरपुर न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोपी को ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई है. नगर पंचायत नादौन के वार्ड नंबर 3 निवासी विक्रमजीत की शिकायत पर थाना नादौन में आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.

जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त सजा

जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 हमीरपुर ने अभियुक्त अनवर शेख निवासी मोहाली पंजाब को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 महीने के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास के भी आदेश किए हैं.

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