हमीरपुरः कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला हमीरपुर में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जरूरी कर्फ्यू पास जारी करने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को अधिकृत करने संबंधी आदेश पारित किए गए हैं.
हमीरपुर डीसी हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी विभागों को निर्माण कार्य संबंधित छूट प्रदान की है. इन क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों की सुविधा और विभिन्न गतिविधियों में संलग्न वाहनों को कर्फ्यू पास जारी करने के लिए जिला में व्यवस्था निर्धारित की गई है.
इसके अनुसार अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत, बीएसएनएल और डीएफओ, मंडलीय प्रबंधक (डीएम) वन निगम, सभी खंड विकास अधिकारी, जिला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला खनिज अधिकारी, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारी (ईओ), हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, हमीरपुर को जिला की सीमाओं के भीतर इन मजदूरों एवं वाहनों के आवागमन के लिए कर्फ्यू पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
डीसी हमीरपुर ने बताया कि इन सभी अधिकारियों को इस बारे में तय मानकों की अनुपालना करनी होगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे.
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