हमीरपुर: अपने राजनीतिक जीवन में कभी चुनावों में टिकट नहीं मांगा है. पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो लड़ेंगे और लड़ाने के लिए कहेगी तो वो भी करेंगे. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल (Himachal Former CM Prem kumar dhumal) ने अपने निवास स्थान समीरपुर में मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए यह बड़ा बयान (dhumal statement on contest in himachal assembly elections) दिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा चुनाव (himachal assembly elections 2022) किस क्षेत्र से लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे हमेशा से पार्टी के ही निर्णय पर काम करते हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है और जो फैसला पार्टी हाईकमान लेती है उस पर भी काम करते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जहां से कहेगी, वहां से लड़ेंगे अगर प्रबंधन करने को कहेगी तो करेंगे और अगर लड़ाने को कहेगी तो उस पर काम करेंगे.
वहीं, प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि किसे रखना है और किसे नहीं. उन्होंने कहा कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस को देखकर ही मुख्यमंत्री अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है. वहीं, चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री के बार-बार दिल्ली दौरे पर विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित के लिए बार-बार दिल्ली दौरे से विपक्ष को परहेज नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली जाने का स्वागत करना चाहिए. प्रधानमंत्री के हिमाचल के दोनों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री कई बार हिमाचल आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि शिमला में आठवीं वर्षगांठ धर्मशाला में देश के राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक सहित चंबा में तैयार विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं के उद्घाटन (hydroelectric projects in himachal) के लिए प्रधानमंत्री का आना हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार भी होता है.
इसके अलावा कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा सभी साक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने देश हित में यह फैसला सुनाया है.
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