हमीरपुर: आबकारी विभाग (Excise Department) ने बिना बिल के ले जाई जा रही 24 लाख रुपये की ऑटोमोबाइल सामग्री पकड़ी है. लाखों रुपये की ऑटोमोबाइल सामग्री ले जाना व्यापारी को उस समय महंगा पड़ गया जब विभागीय अधिकारियों ने नाके के दौरान (during the blockade) गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोका. बड़सर क्षेत्र में निरीक्षण के लिए रोकी गई गाड़ी में रखी सामग्री जीएसटी नियमों के अनुरूप (As per GST rules) नहीं थी.
बिना बिल के सामग्री की एवज में सामग्री मालिक को आठ लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है. शुक्रवार के दिन संबंधित सामग्री के मालिक को जुर्माना राशि तय की गई है. बता दें कि ट्राला गाड़ी में भरकर ऑटोमोबाइल सामग्री मोहाली से नेरचौक ले जाई जा रही थी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते गुरूवार को आबकारी विभाग की टीम (Excise Department Team) ने बड़सर क्षेत्र में नाका लगा रखा था. यहां पर रूटीन की तरह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान एक ट्राला गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोका गया. इसमें ऑटोमोबाइल सामग्री (automobile material) भरी हुई थी. ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स (Automobile Spare Parts) से भरी हुई गाड़ी में निरीक्षण के दौरान जीएसटी नियमों के अनुरूप सामग्री (As per GST rules) नहीं पाई गई.
जीएसटी नियम पूरे न होने पर विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए सामग्री मालिक को आठ लाख 68 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई सह आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (Co-Commissioner State Taxes and Excise) अनुराग गर्ग की अगुवाई में हुई. निरीक्षण टीम में आबकारी अधिकारी कुलदीप और नितिन गुप्ता भी शामिल रहे.
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