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हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, 20 साल जेल, 60 हजार जुर्माने की सजा - हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म

हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को हमीरपुर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साला कारावास और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई (Minor rape case in Hamirpur) है. आरोपी व्यक्ति ने नाबालिग को किडनैप कर दुराचार किया था. पढ़ें पूरी खबर...

Minor rape case in Hamirpur
Minor rape case in Hamirpur
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Published : Sep 7, 2022, 7:06 PM IST

हमीरपुर: जिला में नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को स्पेशल जज (पोक्सो) लोअर डिवीजन हमीरपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साला कारावास और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई (Minor rape case in Hamirpur) है. आरोपी व्यक्ति ने नाबालिग को किडनैप कर दुराचार किया था. बुधवार के दिन स्पेशल जज (पोक्सो) हमीरपुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है.

सेक्शन आईपीसी 363 के तहत 3 साल कारावास तथा 5 हजार रुपये जुर्माना. वहीं सेक्शन 506 आईपीसी में 4 साल कारावास तथा 5 हजार जुर्माना व पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार दोषी दीपक पटियाल, निवासी गज्योली देवी, डाकघर बटाहलीस, तहसील बड़सर को यह सजा सुनाई गई है. दोषी ने नाबालिक को किडनैप किया तथा उसे एक होटल में ले गया.

होटल में इसने नाबालिक के साथ दुराचार किया तथा मामला उजागर करने को लेकर जान से मारने की धमकियां भी दी. पीड़िता ने घर आकर अपने परिजनों को आपबीती बताई तथा मामला पुलिस थाना बड़सर में दर्ज करवाया गया. मामला पुलिस में दर्ज होने के बाद व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा आगामी कार्रवाई शुरू हुई. मामले में 28 लोगों की गवाही हुई. स्पेशल जज लोअर डिवीजन (पोक्सो) हमीरपुर विकास भारद्वाज ने सभी गवाहों की गवाही को मध्य नजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: कुल्लू पुलिस ने हरियाणा में पकड़ा बलात्कार का आरोपी, कुरुक्षेत्र की महिला से मनाली में किया था दुष्कर्म

हमीरपुर: जिला में नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को स्पेशल जज (पोक्सो) लोअर डिवीजन हमीरपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साला कारावास और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई (Minor rape case in Hamirpur) है. आरोपी व्यक्ति ने नाबालिग को किडनैप कर दुराचार किया था. बुधवार के दिन स्पेशल जज (पोक्सो) हमीरपुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है.

सेक्शन आईपीसी 363 के तहत 3 साल कारावास तथा 5 हजार रुपये जुर्माना. वहीं सेक्शन 506 आईपीसी में 4 साल कारावास तथा 5 हजार जुर्माना व पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार दोषी दीपक पटियाल, निवासी गज्योली देवी, डाकघर बटाहलीस, तहसील बड़सर को यह सजा सुनाई गई है. दोषी ने नाबालिक को किडनैप किया तथा उसे एक होटल में ले गया.

होटल में इसने नाबालिक के साथ दुराचार किया तथा मामला उजागर करने को लेकर जान से मारने की धमकियां भी दी. पीड़िता ने घर आकर अपने परिजनों को आपबीती बताई तथा मामला पुलिस थाना बड़सर में दर्ज करवाया गया. मामला पुलिस में दर्ज होने के बाद व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा आगामी कार्रवाई शुरू हुई. मामले में 28 लोगों की गवाही हुई. स्पेशल जज लोअर डिवीजन (पोक्सो) हमीरपुर विकास भारद्वाज ने सभी गवाहों की गवाही को मध्य नजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

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