ETV Bharat / city

कांगड़ा में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक, डीसी ने जारी किया आदेश

कागंड़ा जिले में अब आगामी दो महीनों तक कोई भी चाइनीज मांझा, नायलॉन और सिंथेटिक के मिश्रण से बने पक्के धागों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. 22 जनवरी को इंदौरा में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की नाक जख्मी हो गई थी. जिसके बाद डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने गुरुवार को यह आदेश जारी (chinese manjha ban in kangra) किया है.

Chinese manjha ban in kangra
कांगड़ा में चाइनीज मांझे की बिक्री
author img

By

Published : Jan 27, 2022, 3:23 PM IST

धर्मशाला: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला कांगड़ा में दो महीनों के लिए नायलॉन, सिंथेटिक के मिश्रण से बने पक्के धागों, चाइनीज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक (chinese manjha ban in kangra) लगा दी गई है. इस बाबत उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने गुरुवार को धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है.

डीसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 22 जनवरी को इंदौरा में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से एक व्यक्ति की नाक में गंभीर चोट आई थी. जिसके चलते ही अब कांगड़ा जिला में नायलॉन, पीतल के मिश्रण से बने पक्के धागे, चाइनीज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों की बिक्री और इस्तेमाल पर आगामी दो महीनों के लिए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है.

उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि चाइनीज मांझा और पक्के धागे के कारण पक्षियों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है. यह धागा पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी हानिकारक है. जिस कारण इस धागे का प्रयोग करने पर जिला में अगले दो महीनों के लिए पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा-188 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है. इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इन धागों की बिक्री संबंधी रोक के आदेशों को लेकर दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है.

ये भी पढ़ें:स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुटा नगर परिषद हमीरपुर, 10 दिन में पोस्टर-होर्डिंग हटाने के निर्देश

धर्मशाला: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला कांगड़ा में दो महीनों के लिए नायलॉन, सिंथेटिक के मिश्रण से बने पक्के धागों, चाइनीज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक (chinese manjha ban in kangra) लगा दी गई है. इस बाबत उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने गुरुवार को धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है.

डीसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 22 जनवरी को इंदौरा में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से एक व्यक्ति की नाक में गंभीर चोट आई थी. जिसके चलते ही अब कांगड़ा जिला में नायलॉन, पीतल के मिश्रण से बने पक्के धागे, चाइनीज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों की बिक्री और इस्तेमाल पर आगामी दो महीनों के लिए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है.

उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि चाइनीज मांझा और पक्के धागे के कारण पक्षियों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है. यह धागा पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी हानिकारक है. जिस कारण इस धागे का प्रयोग करने पर जिला में अगले दो महीनों के लिए पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा-188 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है. इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इन धागों की बिक्री संबंधी रोक के आदेशों को लेकर दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है.

ये भी पढ़ें:स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुटा नगर परिषद हमीरपुर, 10 दिन में पोस्टर-होर्डिंग हटाने के निर्देश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.