धर्मशाला: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला कांगड़ा में दो महीनों के लिए नायलॉन, सिंथेटिक के मिश्रण से बने पक्के धागों, चाइनीज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक (chinese manjha ban in kangra) लगा दी गई है. इस बाबत उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने गुरुवार को धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है.
डीसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 22 जनवरी को इंदौरा में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से एक व्यक्ति की नाक में गंभीर चोट आई थी. जिसके चलते ही अब कांगड़ा जिला में नायलॉन, पीतल के मिश्रण से बने पक्के धागे, चाइनीज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों की बिक्री और इस्तेमाल पर आगामी दो महीनों के लिए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि चाइनीज मांझा और पक्के धागे के कारण पक्षियों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है. यह धागा पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी हानिकारक है. जिस कारण इस धागे का प्रयोग करने पर जिला में अगले दो महीनों के लिए पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा-188 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है. इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इन धागों की बिक्री संबंधी रोक के आदेशों को लेकर दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है.