धर्मशाला: कांगड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि जुर्माना न देने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर पुर्नवास राशि के तौर पर दिए जाएंगे. जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2018 को पुलिस थाना बैजनाथ में एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मां का देहांत हो चुका है और घर में सिर्फ उसके पिता है.
10 अप्रैल की रात को जब वो पीड़ित घर में अकेली थी, तो 48 वर्षीय धर्म सिंह जबरदस्ती नाबालिग के घर में घुसकर उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया. घटना के बाद कि डर व दर्द की वजह से पहले उसने अपने पिता को बात नहीं बताई, लेकिन बाद में दर्द ज्यादा होने पर उसने सारी बात घर वालों को बताई.
पुलिस थाना बैजनाथ में दोषी के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज करके पीडि़ता का मेडिकल करवाया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अगले दिन 12 अप्रैल को दोषी के बेटे की सूचना पर धर्मु को गिरफ्तार करके जेएमआईसी बैजनाथ में बयान दर्ज किए गए.
कार्रवाई पूरी होने के बाद 16 अप्रैल को मामला स्पेशल जज की अदालत में पहुंचा. मामले की पैरवी जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने की और अभियोजन पक्ष की तरफ से 19 गवाह पेश किए.