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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली गुनाहों की सजा, 7 साल की कैद 50 हजार जुर्माना - दुष्कर्म

कांगड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने कांगड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई.

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Published : Jun 16, 2019, 12:07 PM IST

धर्मशाला: कांगड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

बता दें कि जुर्माना न देने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर पुर्नवास राशि के तौर पर दिए जाएंगे. जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2018 को पुलिस थाना बैजनाथ में एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मां का देहांत हो चुका है और घर में सिर्फ उसके पिता है.

10 अप्रैल की रात को जब वो पीड़ित घर में अकेली थी, तो 48 वर्षीय धर्म सिंह जबरदस्ती नाबालिग के घर में घुसकर उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया. घटना के बाद कि डर व दर्द की वजह से पहले उसने अपने पिता को बात नहीं बताई, लेकिन बाद में दर्द ज्यादा होने पर उसने सारी बात घर वालों को बताई.

पुलिस थाना बैजनाथ में दोषी के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज करके पीडि़ता का मेडिकल करवाया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अगले दिन 12 अप्रैल को दोषी के बेटे की सूचना पर धर्मु को गिरफ्तार करके जेएमआईसी बैजनाथ में बयान दर्ज किए गए.

कार्रवाई पूरी होने के बाद 16 अप्रैल को मामला स्पेशल जज की अदालत में पहुंचा. मामले की पैरवी जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने की और अभियोजन पक्ष की तरफ से 19 गवाह पेश किए.

धर्मशाला: कांगड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

बता दें कि जुर्माना न देने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर पुर्नवास राशि के तौर पर दिए जाएंगे. जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2018 को पुलिस थाना बैजनाथ में एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मां का देहांत हो चुका है और घर में सिर्फ उसके पिता है.

10 अप्रैल की रात को जब वो पीड़ित घर में अकेली थी, तो 48 वर्षीय धर्म सिंह जबरदस्ती नाबालिग के घर में घुसकर उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया. घटना के बाद कि डर व दर्द की वजह से पहले उसने अपने पिता को बात नहीं बताई, लेकिन बाद में दर्द ज्यादा होने पर उसने सारी बात घर वालों को बताई.

पुलिस थाना बैजनाथ में दोषी के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज करके पीडि़ता का मेडिकल करवाया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अगले दिन 12 अप्रैल को दोषी के बेटे की सूचना पर धर्मु को गिरफ्तार करके जेएमआईसी बैजनाथ में बयान दर्ज किए गए.

कार्रवाई पूरी होने के बाद 16 अप्रैल को मामला स्पेशल जज की अदालत में पहुंचा. मामले की पैरवी जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने की और अभियोजन पक्ष की तरफ से 19 गवाह पेश किए.

Intro:धर्मशाला- विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत न जिला कांगड़ा के अंतर्गत एक नाबालिग से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रूपए जुर्माना भरने के आदेश दिए है, जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीडि़ता को बतौर पुर्नवास राशि के तौर पर दिए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2018 को पुलिस थाना बैजनाथ में एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मां का देहांत हो चुका है और घर में सिर्फ उसके पिता है ।


Body:वही दुकानदार और कई बार दुकान पर ही रहते थे। शिकायत में कहा गया था कि 10 अप्रैल की रात को जब वह घर में अकेली सोई थी तो 48 वर्षीय धर्म सिंह उर्फ धर्मु जबरदस्ती नाबालिग के घर में घुसकर उसे अपने घर ले गया और वही पर गंदा काम किया और अगली सुबह वह वापस अपने घर लौट आई। उसने पुलिस को बताया कि डर व दर्द की वजह से पहले उसने अपने पिता को बात नहीं बताई, लेकिन बाद में दर्द ज्यादा होने पर उसने सारी बात घर वालों को बताई।


Conclusion: पुलिस थाना बैजनाथ में दोषी के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज करके पीडि़ता का मेडिकल करवाया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अगले दिन 12 अप्रैल को दोषी के बेटे की सूचना पर धर्मु को गिरफ्तार करके जेएमआईसी बैजनाथ में बयान कलमबद्ध किए गए। कार्रवाई पूरी होने के बाद 16 अप्रैल को मामला स्पेशल जज की अदालत में पहुंचा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने की और अभियोजन पक्ष की तरफ से 19 गवाह पेश किए गए। आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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