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चरस रखने के दोषी को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना - Nagrota Bagwan Police Station

जिला कोर्ट ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

चरस रखने के दोषी को 10 साल कैद
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Published : Jul 27, 2019, 8:34 PM IST

धर्मशाला: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत ने चरस के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अप्रैल, 2016 को नगरोटा बगवां थाना पुलिस ए.एस.आई. नरेश कुमार की अगुवाई में गश्त पर था. इस दौरान नगरोटा बगवां में एक युवक को संदिग्ध अवस्था में बस स्टैंड की तरफ खड़े देखा. उस समय दोषी ने अपने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था. जब युवक की नजर पुलिसपर पड़ी तो घबराकर साथ लगते शौचालय की सीढ़ियों की तरफ चला गया. पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी के दौरान उसमें से 2 किलो 516 ग्राम चरस बरामद हुई थी. .

धर्मशाला: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत ने चरस के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अप्रैल, 2016 को नगरोटा बगवां थाना पुलिस ए.एस.आई. नरेश कुमार की अगुवाई में गश्त पर था. इस दौरान नगरोटा बगवां में एक युवक को संदिग्ध अवस्था में बस स्टैंड की तरफ खड़े देखा. उस समय दोषी ने अपने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था. जब युवक की नजर पुलिसपर पड़ी तो घबराकर साथ लगते शौचालय की सीढ़ियों की तरफ चला गया. पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी के दौरान उसमें से 2 किलो 516 ग्राम चरस बरामद हुई थी. .

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Intro:धर्मशाला- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत चरस के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और एक लाख जुुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की है। 




Body:अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अप्रैल, 2016 को नगरोटा बगवां थाना पुलिस का दल ए.एस.आई. नरेश कुमार की अगुवाई में गश्त पर था। इस दौरान नया बस अड्डा नगरोटा बगवां में रात करीब पौने 10 बजे एक युवक को संदिग्ध अवस्था में बस स्टैंड के बाईं तरफ खड़े देखा। उस समय दोषी ने अपने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था। जब युवक की नजर पुलिस दल पर पड़ी तो घबराकर साथ लगते शौचालय की सीढिय़ों की तरफ चला गया।





Conclusion:संदेह होने पर जब पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर इसमें से 2 किलो 516 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने 13 गवाहों के माध्यम से आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया।

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