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चंबा में ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू, समारोह के आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य - हिमाचल प्रदेश न्यूज

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व एहतियात के लिए शादी समारोह और अन्य आयोजनों की अनुमति के लिए सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है. लोगों को शादी और अन्य समारोहों में कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

DC Chamba
उपायुक्त चंबा डीसी राणा
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Published : Dec 6, 2020, 9:58 AM IST

चंबा: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व एहतियात के लिए शादी समारोह और अन्य आयोजनों की अनुमति के लिए सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है. लोगों को समारोह करवाने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए शासन प्रशासन ने यह कदम उठाया गया है.

समारोहों के आयोजन की अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण

लोगों को शादी और अन्य समारोहों में कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि इन समारोहों के आयोजन की अनुमति ऑनलाइन पोर्टल covid.hp.gov.in पर लॉग इन करके प्राप्त की जा सकेगी.

सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार समारोह में 50 लोग

उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार किसी भी आयोजन में भाग लेने के लिए अधिकतम 50 लोगों की संख्या को निर्धारित किया गया है. आयोजन से पूर्व प्रबंधक और खाना बनाने वाले कर्मियों की आधिकारिक तौर पर स्थानीय चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से 96 घंटे की अवधि में कोविड-19 की जांच की पुष्टि के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य है.

समारोह में डिस्पोजल और बायोडीग्रेवल प्लेटें का उपयोग

डीसी चंबा डीसी राणा ने बताया कि इन आयोजनों के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली कब प्लेटें और पत्तले इत्यादि पूर्णता डिस्पोजल और बायोडीग्रेवल होनी अनिवार्य की गई है. इसके अलावा समारोह के दौरान उपस्थित लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की अनिवार्यता, शारीरिक दूरी और उचित मात्रा में सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी. आयोजन के दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नजदीकी चिकित्सालय के साथ संपर्क व्यवस्था को भी सुनिश्चित बनाना होगा.

कोरोना नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई

उपायुक्त ने बताया कि शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों को सरकार के जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा. उल्लंघन पाए जाने की अवस्था में आयोजकों के खिलाफ निर्धारित मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: शिमला में मोक्ष के लिए इंतजार कर रही हैं 65 मृतकों की अस्थियां, परिजनों ने मुंह मोड़ा

चंबा: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व एहतियात के लिए शादी समारोह और अन्य आयोजनों की अनुमति के लिए सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है. लोगों को समारोह करवाने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए शासन प्रशासन ने यह कदम उठाया गया है.

समारोहों के आयोजन की अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण

लोगों को शादी और अन्य समारोहों में कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि इन समारोहों के आयोजन की अनुमति ऑनलाइन पोर्टल covid.hp.gov.in पर लॉग इन करके प्राप्त की जा सकेगी.

सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार समारोह में 50 लोग

उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार किसी भी आयोजन में भाग लेने के लिए अधिकतम 50 लोगों की संख्या को निर्धारित किया गया है. आयोजन से पूर्व प्रबंधक और खाना बनाने वाले कर्मियों की आधिकारिक तौर पर स्थानीय चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से 96 घंटे की अवधि में कोविड-19 की जांच की पुष्टि के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य है.

समारोह में डिस्पोजल और बायोडीग्रेवल प्लेटें का उपयोग

डीसी चंबा डीसी राणा ने बताया कि इन आयोजनों के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली कब प्लेटें और पत्तले इत्यादि पूर्णता डिस्पोजल और बायोडीग्रेवल होनी अनिवार्य की गई है. इसके अलावा समारोह के दौरान उपस्थित लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की अनिवार्यता, शारीरिक दूरी और उचित मात्रा में सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी. आयोजन के दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नजदीकी चिकित्सालय के साथ संपर्क व्यवस्था को भी सुनिश्चित बनाना होगा.

कोरोना नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई

उपायुक्त ने बताया कि शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों को सरकार के जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा. उल्लंघन पाए जाने की अवस्था में आयोजकों के खिलाफ निर्धारित मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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