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सोमवार से सभी व्यापरियों को दुकानें खोलने अनुमति, इस समय तक खुली रख सकेंगे दुकानें - नगर परिषद चंबा

दुकानदार सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे. वहीं बार्बर, सैलून, मैरिज हॉल इत्यादि अभी आगामी आदेशों तक बंद ही रखे जाएंगे.

District Collector Chamba held a meeting on Sunday
सोमवार से सभी व्यापरियों को दुकान खोलने दी अनुमति
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Published : May 3, 2020, 10:10 PM IST

चंबा : जिला के नगर परिषद चंबा, डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी के व्यापारी वर्ग को प्रशासन ने राहत प्रदान करते हुए सोमवार से दुकाने खोलने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

यदि कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना न करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान को सील किया जा सकता है. रविवार को जिलाधीश चंबा की अगुवाई में आयोजित बैठक में इसका निर्णय लिया गया.

इसके अलावा शहर और ग्रामीण स्तर में ठेकों को भी खोलने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है. बशर्ते ठेकों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी आवश्यक होगी. रविवार को आयोजित बैठक में डीसी चंबा विवेक भाटिया, एडीसी मुकेश, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका, एसी टू डीसी और पर्यटन अधिकारी मौजूद रहे.

एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि कर्फ्यू में दी गई रियायत के चलते अब नगर परिषद डलहौजी चंबा और नगर पंचायत चुवाड़ी के दुकानदार भी अपनी दुकान में चार के बजाय 5 घंटों तक खुली रख सकेंगे. बशर्ते दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी होगी. दुकानदार सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे. वहीं बार्बर, सैलून, मैरिज हॉल इत्यादि अभी आगामी आदेशों तक बंद ही रखे जाएंगे.

वहीं टी-स्टॉल, रेस्टोरेंट और ढाबों में केवल खाना पैक कर ही लोगों को दिया जाएगा. लोगों को यहां पर बैठने की अनुमति नहीं होगी. रविवार को जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया. वहीं, व्यापार मंडल चंबा के प्रधान वीरेंद्र महाजन ने बताया कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों और दुकानदारों के हित में इस प्रकार का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से व्यापारी और दुकानदारों को काफी हद तक राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार का भी कर्तव्य बनता है कि वह प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों की पालना करें.

चंबा : जिला के नगर परिषद चंबा, डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी के व्यापारी वर्ग को प्रशासन ने राहत प्रदान करते हुए सोमवार से दुकाने खोलने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

यदि कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना न करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान को सील किया जा सकता है. रविवार को जिलाधीश चंबा की अगुवाई में आयोजित बैठक में इसका निर्णय लिया गया.

इसके अलावा शहर और ग्रामीण स्तर में ठेकों को भी खोलने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है. बशर्ते ठेकों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी आवश्यक होगी. रविवार को आयोजित बैठक में डीसी चंबा विवेक भाटिया, एडीसी मुकेश, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका, एसी टू डीसी और पर्यटन अधिकारी मौजूद रहे.

एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि कर्फ्यू में दी गई रियायत के चलते अब नगर परिषद डलहौजी चंबा और नगर पंचायत चुवाड़ी के दुकानदार भी अपनी दुकान में चार के बजाय 5 घंटों तक खुली रख सकेंगे. बशर्ते दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करनी होगी. दुकानदार सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे. वहीं बार्बर, सैलून, मैरिज हॉल इत्यादि अभी आगामी आदेशों तक बंद ही रखे जाएंगे.

वहीं टी-स्टॉल, रेस्टोरेंट और ढाबों में केवल खाना पैक कर ही लोगों को दिया जाएगा. लोगों को यहां पर बैठने की अनुमति नहीं होगी. रविवार को जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया. वहीं, व्यापार मंडल चंबा के प्रधान वीरेंद्र महाजन ने बताया कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों और दुकानदारों के हित में इस प्रकार का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से व्यापारी और दुकानदारों को काफी हद तक राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार का भी कर्तव्य बनता है कि वह प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों की पालना करें.

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