चंबा: चुराह घाटी में विशाल जनसभा के दौरान विस उपाध्यक्ष हंसराज (himachal assembly deputy speaker hansraj ) द्वारा दो अधिवक्ताओं पर टिप्पणी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा की अदालत ने समन जारी किया है. कोर्ट ने हंसराज को 9 मई 2022 को न्यायालय में पेश होने के आदेश (Chamba District court issued summons to Deputy Speaker Hansraj) जारी किए हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने प्रेसवार्ता कर ये जानकारी दी है.
वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2020 में चुराह में जनसभा को संबोधित करते हुए हंसराज ने चंबा के अधिवक्ताओं विशेषकर चुराह के अधिवक्ता मदन रावत और जय सिंह पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था. अधिवक्ताओं पर की गई टिप्पणी का जिला बार एसोसिएशन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बैठक कर आगामी रणनीति बनाई. संवैधानिक पद पर विराजमान होकर उनके द्वारा प्रकट किए गए इस प्रकार के विचारों का प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने विरोध जताया.
हंसराज के माफी न मांगने पर न्यायालय में मदन रावत और जय सिंह की ओर से मामले दायर किए गए. इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिस पर संज्ञान लेते हुए अब हंसराज को 9 मई 2022 को अदालत के समक्ष पेश होने को लेकर समन जारी किया गया है. मल्होत्रा ने कहा कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर धारा 500 के तहत जारी समन की अवमानना करने पर उन्हें दो-दो वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकती है.
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