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चंबा में 2 वार्डों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, सभी गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी

चंबा के धड़ोग मोहल्ला और क्साकड़ा मोहल्ला को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में सभी गतिविधियां पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि सरकारी व आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को छूट रहेगी.

2 Ward Declared Containment Zone
चंबा
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Published : Aug 7, 2020, 6:56 PM IST

चंबा: प्रदेश के चंबा जिला में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती कर दी है. जिला के धड़ोग मोहल्ला और क्साकड़ा मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है. जिससे इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.

जिला प्रशासन इन दोनों इलाकों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत लोगों के सैंपल ले रहा है. लोगों को खाने-पीने की व्यवस्था कराने के लिए कुछ दुकानें चिन्हित कर दी गई हैं. ये दुकानें प्रशासन के माध्यम से खाद्य संबंधी सामान लोगों के घरों तक भेजेगी. इसके अलावा जिला मुख्यालय में 6 वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है, लेकिन इस इलाके में लोगों की आवाजाही होती रहेगी.

वीडियो

वहीं, जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं वो अपनी पहचान ना छिपाएं और हमारा सहयोग करें, ताकि अन्य लोग इस बीमारी की चपेट में ना आएं. साथ ही अगर कोई व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से बाहर जाता है, तो उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.

एसडीएम शिव प्रताप सिंह ने बताया कि जिला के धड़ोग मोहल्ला से 16 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिससे एहतियात के तौर पर धड़ोग मोहल्ला और क्साकड़ा मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों में सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी. हालांकि इलाकों में सिर्फ अधिकृत वाहनों की आवाजाही रहेगी और जिला प्रशासन लोगों को उनके घरों पर ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगा.

शिव प्रताप सिंह ने बताया कि जिला के 6 क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी, लेकिन बफर जोन में दुकानें खुली रहेंगी और लोग आ-जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर की 2 पंचायतों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन, एक वार्ड से हटी पाबंदियां

चंबा: प्रदेश के चंबा जिला में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती कर दी है. जिला के धड़ोग मोहल्ला और क्साकड़ा मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है. जिससे इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.

जिला प्रशासन इन दोनों इलाकों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत लोगों के सैंपल ले रहा है. लोगों को खाने-पीने की व्यवस्था कराने के लिए कुछ दुकानें चिन्हित कर दी गई हैं. ये दुकानें प्रशासन के माध्यम से खाद्य संबंधी सामान लोगों के घरों तक भेजेगी. इसके अलावा जिला मुख्यालय में 6 वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है, लेकिन इस इलाके में लोगों की आवाजाही होती रहेगी.

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वहीं, जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं वो अपनी पहचान ना छिपाएं और हमारा सहयोग करें, ताकि अन्य लोग इस बीमारी की चपेट में ना आएं. साथ ही अगर कोई व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से बाहर जाता है, तो उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.

एसडीएम शिव प्रताप सिंह ने बताया कि जिला के धड़ोग मोहल्ला से 16 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिससे एहतियात के तौर पर धड़ोग मोहल्ला और क्साकड़ा मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों में सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी. हालांकि इलाकों में सिर्फ अधिकृत वाहनों की आवाजाही रहेगी और जिला प्रशासन लोगों को उनके घरों पर ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगा.

शिव प्रताप सिंह ने बताया कि जिला के 6 क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी, लेकिन बफर जोन में दुकानें खुली रहेंगी और लोग आ-जा सकते हैं.

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