नाहनः सिरमौर में जिला प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पंजीकृत सैलून व ब्यूटी पार्लर कर्मियों के लिए अब रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया. इस कोर्स के बाद संबंधित दुकानदार सप्ताह में निर्धारित किए गए 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को अपनी दुकानें खोल सकेंगे.
दरअसल रिफ्रेशर कोर्स के दौरान संबंधित दुकानदारों को कोविड-19 के तहत सुरक्षा के मद्देनजर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है. सैलून व ब्यूटी पार्लर में केवल कटिंग की ही अनुमति दी गई है. श्रम विभाग ने कपड़े के मास्क, फेस शील्ड व फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए हैं. वहीं, कटिंग के दौरान हर ग्राहक को डिस्पोजल ऐप्रन के लिए ₹20 भी देने होंगे.
उपायुक्त सिरमौर डॉ आरके परुथी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना ट्रेनिंग कि यदि कोई संबंधित दुकानदार दुकान खोलते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. बार्बर को काफी मशक्कत के बाद अनुमति मिली है. लिहाजा अगर कोई भी कोविड-19 के तहत नियमों की अवहेलना करेगा और यदि कोई ऐसा व्यक्ति संक्रमित पाया जाता हैं, तो दोबारा से संबंधित व्यवसाय पर ताला लग सकता है.
इसलिए बार्बर जो प्रशिक्षण दिया गया है, वह उसकी पालना करें. अपनी सेहत भी बरकरार रखें और दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखें. वहीं, ब्यूटी पार्लर व बार्बर संचालकों ने दुकानें खोलने की अनुमति व प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो प्रशिक्षण उन्हें दिया है, उसी के मुताबिक काम करेंगे. कोविड-19 नियमों को लेकर पूरी पालना की जाएगी.
जिला प्रशासन के अनुसार बार्बर व ब्यूटी पार्लर सहित सैलून कर्मियों को फेस शील्ड एवं फेस मास्क, सिर ढकने के लिए कवर, हाथ के दस्ताने, स्टिरलाइज उपकरण, डिस्पोजल ऐप्रन केवल एक बार प्रयोग के लिए, सेनिटाइज कुर्सी अनिवार्य होंगे.