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WBSSC भर्ती घोटाला: CBI ने आयकर विभाग से मांगा दो मंत्रियों की संपत्ति का ब्योरा

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बीते दिनों राज्य के दो मंत्रियों- पार्थ चटर्जी और परेश चंद्र अधिकारी से पूछताछ की थी. अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोनों मंत्रियों के परिवार के सदस्यों की संपत्ति और संपत्ति का ब्योरा भी मांगा है.

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WBSSC भर्ती घोटाला
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Published : May 24, 2022, 3:13 PM IST

Updated : May 24, 2022, 3:29 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) भर्ती घोटाले में जांच में एक पुख्ता मामला बनाने के लिए दृढ़ संकल्प, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दो मंत्रियों की संपत्ति और संपत्तियों का विवरण मांगने के लिए आयकर विभाग से संपर्क किया है. ये दो मंत्री हैं - राज्य के एक पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी. चटर्जी और अधिकारी दोनों से सीबीआई ने भर्ती अनियमितता घोटाले में पूछताछ की है.

उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि एक बार आयकर विभाग से विवरण उपलब्ध होने के बाद, सीबीआई दोनों मंत्रियों की आयकर रिटर्न फाइलों के विवरण के साथ-साथ उनकी संपत्ति के विवरण के दस्तावेजों के साथ मिलान करेगी जो उन्होंने सीबीआई को जमा किए हैं. सीबीआई ने दोनों मंत्रियों के परिवार के सदस्यों की संपत्ति और संपत्ति का ब्योरा भी मांगा है. साथ ही, सीबीआई ने आयकर विभाग से तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की पैन-पंजीकृत संपत्ति और संपत्ति का विवरण भी मांगा है. वह वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मवेशी और कोयले की कथित तस्करी और चुनाव के बाद की हिंसा के दो मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में है.

यह भी पढ़ें- CBI के सामने पेश हुए ममता के मंत्री पार्थ, HC ने की टिप्पणी- उम्मीद है इस्तीफा देंगे

इस बीच, कूचबिहार जिले के मेखलीगंज में राजकीय इंदिरा गर्ल्स हाई स्कूल में उच्च माध्यमिक राजनीति विज्ञान शिक्षक की सेवाओं से परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को बर्खास्त करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश पहले ही स्कूल अधिकारियों तक पहुंच चुका है. न्यायमूर्ति अविजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने अंकिता अधिकारी को उनकी सेवा अवधि के दौरान स्कूल से प्राप्त लगभग 43 महीने के वेतन को वापस करने का भी निर्देश दिया है. यह बताया गया है कि अंकिता अधिकारी ने सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपनी नियुक्ति प्राप्त की. वह योग्यता सूची में उत्तीर्ण नहीं हुई थी और यहां तक कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भी उपस्थित नहीं हुई थी.

(आईएएनएस)

कोलकाता : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) भर्ती घोटाले में जांच में एक पुख्ता मामला बनाने के लिए दृढ़ संकल्प, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दो मंत्रियों की संपत्ति और संपत्तियों का विवरण मांगने के लिए आयकर विभाग से संपर्क किया है. ये दो मंत्री हैं - राज्य के एक पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी. चटर्जी और अधिकारी दोनों से सीबीआई ने भर्ती अनियमितता घोटाले में पूछताछ की है.

उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि एक बार आयकर विभाग से विवरण उपलब्ध होने के बाद, सीबीआई दोनों मंत्रियों की आयकर रिटर्न फाइलों के विवरण के साथ-साथ उनकी संपत्ति के विवरण के दस्तावेजों के साथ मिलान करेगी जो उन्होंने सीबीआई को जमा किए हैं. सीबीआई ने दोनों मंत्रियों के परिवार के सदस्यों की संपत्ति और संपत्ति का ब्योरा भी मांगा है. साथ ही, सीबीआई ने आयकर विभाग से तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की पैन-पंजीकृत संपत्ति और संपत्ति का विवरण भी मांगा है. वह वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मवेशी और कोयले की कथित तस्करी और चुनाव के बाद की हिंसा के दो मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में है.

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इस बीच, कूचबिहार जिले के मेखलीगंज में राजकीय इंदिरा गर्ल्स हाई स्कूल में उच्च माध्यमिक राजनीति विज्ञान शिक्षक की सेवाओं से परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को बर्खास्त करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश पहले ही स्कूल अधिकारियों तक पहुंच चुका है. न्यायमूर्ति अविजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने अंकिता अधिकारी को उनकी सेवा अवधि के दौरान स्कूल से प्राप्त लगभग 43 महीने के वेतन को वापस करने का भी निर्देश दिया है. यह बताया गया है कि अंकिता अधिकारी ने सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपनी नियुक्ति प्राप्त की. वह योग्यता सूची में उत्तीर्ण नहीं हुई थी और यहां तक कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भी उपस्थित नहीं हुई थी.

(आईएएनएस)

Last Updated : May 24, 2022, 3:29 PM IST
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