यमुनानगर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के दोष में रादौर निवासी आरोपी मनमोहन को कोर्ट ने 11 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना दे पाने पर 4 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. दरअसल रादौर पुलिस ने 30 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने का केस दर्ज किया था.
पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक 17 वर्षीय लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती थी वो 30 जनवरी को सरकारी स्कूल से वजीफा लेने गई थी. करीब 2 घंटे बाद जब उसका भाई उसे स्कूल लेने गया तो वो नहीं मिली. जिसकी सूचना उसने घर आ कर दी. जिसके बाद चारों तरफ उसकी तलाश की गई, लेकिन लड़की नहीं मिली. जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.
वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए नाबालिग और आरोपित रादौर निवासी मनमोहन को लाडवा बस स्टैंड से काबू किया था. पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करवाए जिसमें उसने कहा कि आरोपित ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी.
इसके बाद पुलिस ने अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था. वहीं उसके बाद से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था. गुरुवार को कोर्ट ने रादौर निवासी मनमोहन को दोषी ठहराते हुए उसे 11 साल का कठोर कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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