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यमुनानगर में रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

यमुनानगर में रेप के आरोपी को 11 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 9, 2021, 4:55 PM IST

yamunanagar 10 years punishment
yamunanagar 10 years punishment

यमुनानगर: छछरौली के रहमियां कॉलोनी निवासी राशिद पर एक किशोरी के साथ रोटी बनवाने के बहाने घर में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला साल 2017 में सामने आया था जिसकी शिकायत पीड़िता ने छछरौली पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और चार पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: बड़छप्पर हत्याकांड: जिला अदालत ने 12 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

दरअसल पीड़िता अपने पिता की मौत के बाद दादा-दादी के साथ रहती है और आठवीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था राशिद के घर उनका आना-जाना था एक दिन जब राशिद की मां, रिश्तेदारी में गई हुई थी तो वह उनके घर आया उसने उसे घर चलकर रोटियां बनाने की बात कही और वहां ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता ने पूरी घटना परिजनों को बताई जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत पहुंची और 21 दिसंबर को बाल कल्याण विभाग में पीड़िता की काउंसिलिंग करवाई गई बिलासपुर में जेएमआइसी प्रमोद कुमार की कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करवाए गए पुलिस ने 28 दिसंबर को तिकोणी चौक छछरौली से आरोपित को गिरफ्तार किया केस दर्ज होने के बाद पंचायती तौर पर फैसला करवाया गया जिसके बाद पीडि़ता ने कोर्ट में दोबारा बयान देने के लिए एप्लीकेशन दी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें: 600 रुपये लूटे और सजा मिली 10 साल की जेल, 25 हजार जुर्माना

पीडि़ता ने हाई कोर्ट की शरण ली फिर से पीडि़ता के कोर्ट में दोबारा बयान दर्ज किए गए जिसमें पीडि़ता ने कहा कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीडि़ता की ओर से दोबारा दिए गए बयानों को तहरीज नहीं दी और आरोपी को 10 साल की सजा और 12 हजार का जुर्माना किया.

यमुनानगर: छछरौली के रहमियां कॉलोनी निवासी राशिद पर एक किशोरी के साथ रोटी बनवाने के बहाने घर में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला साल 2017 में सामने आया था जिसकी शिकायत पीड़िता ने छछरौली पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और चार पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

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दरअसल पीड़िता अपने पिता की मौत के बाद दादा-दादी के साथ रहती है और आठवीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था राशिद के घर उनका आना-जाना था एक दिन जब राशिद की मां, रिश्तेदारी में गई हुई थी तो वह उनके घर आया उसने उसे घर चलकर रोटियां बनाने की बात कही और वहां ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता ने पूरी घटना परिजनों को बताई जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत पहुंची और 21 दिसंबर को बाल कल्याण विभाग में पीड़िता की काउंसिलिंग करवाई गई बिलासपुर में जेएमआइसी प्रमोद कुमार की कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करवाए गए पुलिस ने 28 दिसंबर को तिकोणी चौक छछरौली से आरोपित को गिरफ्तार किया केस दर्ज होने के बाद पंचायती तौर पर फैसला करवाया गया जिसके बाद पीडि़ता ने कोर्ट में दोबारा बयान देने के लिए एप्लीकेशन दी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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पीडि़ता ने हाई कोर्ट की शरण ली फिर से पीडि़ता के कोर्ट में दोबारा बयान दर्ज किए गए जिसमें पीडि़ता ने कहा कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीडि़ता की ओर से दोबारा दिए गए बयानों को तहरीज नहीं दी और आरोपी को 10 साल की सजा और 12 हजार का जुर्माना किया.

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