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सोनीपतः हॉरर किलिंग के मामले में उम्र कैद की सजा, बेटी के प्रेमी की हत्या की थी - हरियाणा में ऑनर किलिंग

मृतक के पिता रंजीत ने बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि 4 अप्रैल 2017 की रात करीब 8 बजे गांव का ही कर्मवीर और उसका बेटा भोलू उसके बेटे अमित को घर से बुलाकर लेकर गए थे. 5 अप्रैल 2017 को सुबह अमित का शव कर्मवीर के घर पड़ा मिला.

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Published : Jan 30, 2020, 3:00 PM IST

Updated : Jan 30, 2020, 4:36 PM IST

सोनीपतः हॉरर किलिंग के मामले में दोषी पाए गए शख्स को सोनीपत जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी पाए गए शख्स ने बेटी के साथ संबंधों की भनक लगने पर युवक की हत्या कर दी थी. जिसके बाद से सोनीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत में अप्रैल 2017 से मामले की सुनवाई चल रही थी.

कर्मवीर के घर से मिला था अमित का शव
दरअसल सोनीपत के गांव बुटाना के रहने वाले अमित का शव 5 अप्रैल 2017 को सुबह गांव के कर्मवीर के घर से बरामद किया गया था. अमित के शरीर पर चोट के कई निशान थे. अमित के पिता रंजीत ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे की कर्मवीर और उनके परिवार वालों ने हत्या की है.

सोनीपतः ऑनर किलिंग के मामले में उम्र कैद की सजा, बेटी के प्रेमी की हत्या की थी

कर्मवीर और उसका बेटा अमित को ले गए थे उसके घर से
मृतक के पिता रंजीत ने बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि 4 अप्रैल 2017 की रात करीब 8 बजे गांव का ही कर्मवीर और उसका बेटा भोलू उसके बेटे अमित को घर से बुलाकर लेकर गए थे. बाद में अमित घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने कर्मवीर के घर जाकर पता किया. उन्होंने कहा कि अमित उसी समय वापस चला गया था. रात भर वे बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग पाया.

शादी करना चाहते थे अमित और कर्मवीर की बेटी
5 अप्रैल 2017 को सुबह अमित का शव कर्मवीर के घर पड़ा मिला. रंजीत ने बताया था कि उसने अपने स्तर पर पता किया तो उसे जानकारी मिली कि अमित के कर्मवीर की बेटी के साथ संबंध थे. वे दोनों शादी करना चाहते थे. इसी के चलते उनके बेटे की हत्या की गई.

3 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
रंजीत के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कर्मवीर, उसकी पत्नी, बेटी और नरेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था. अब अदालत ने कर्मवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामले में दोषी की पत्नी, बेटी सहित तीन को अदालत ने बरी कर दिया है.

ये भी पढ़ेंः- पंचकूलाः एजेएल और मानेसर लैंड स्कैम मामले में विशेष सीबीआई अदालत में हुई सुनवाई

सोनीपतः हॉरर किलिंग के मामले में दोषी पाए गए शख्स को सोनीपत जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी पाए गए शख्स ने बेटी के साथ संबंधों की भनक लगने पर युवक की हत्या कर दी थी. जिसके बाद से सोनीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत में अप्रैल 2017 से मामले की सुनवाई चल रही थी.

कर्मवीर के घर से मिला था अमित का शव
दरअसल सोनीपत के गांव बुटाना के रहने वाले अमित का शव 5 अप्रैल 2017 को सुबह गांव के कर्मवीर के घर से बरामद किया गया था. अमित के शरीर पर चोट के कई निशान थे. अमित के पिता रंजीत ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे की कर्मवीर और उनके परिवार वालों ने हत्या की है.

सोनीपतः ऑनर किलिंग के मामले में उम्र कैद की सजा, बेटी के प्रेमी की हत्या की थी

कर्मवीर और उसका बेटा अमित को ले गए थे उसके घर से
मृतक के पिता रंजीत ने बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि 4 अप्रैल 2017 की रात करीब 8 बजे गांव का ही कर्मवीर और उसका बेटा भोलू उसके बेटे अमित को घर से बुलाकर लेकर गए थे. बाद में अमित घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने कर्मवीर के घर जाकर पता किया. उन्होंने कहा कि अमित उसी समय वापस चला गया था. रात भर वे बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग पाया.

शादी करना चाहते थे अमित और कर्मवीर की बेटी
5 अप्रैल 2017 को सुबह अमित का शव कर्मवीर के घर पड़ा मिला. रंजीत ने बताया था कि उसने अपने स्तर पर पता किया तो उसे जानकारी मिली कि अमित के कर्मवीर की बेटी के साथ संबंध थे. वे दोनों शादी करना चाहते थे. इसी के चलते उनके बेटे की हत्या की गई.

3 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
रंजीत के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कर्मवीर, उसकी पत्नी, बेटी और नरेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था. अब अदालत ने कर्मवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामले में दोषी की पत्नी, बेटी सहित तीन को अदालत ने बरी कर दिया है.

ये भी पढ़ेंः- पंचकूलाः एजेएल और मानेसर लैंड स्कैम मामले में विशेष सीबीआई अदालत में हुई सुनवाई

Intro:अदालत ने ऑनर किलिंग के दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा... बेटी के साथ संबंधों की भनक लगने पर युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अप्रैल 2017 के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।


Body:गांव बुटाना निवासी अमित का शव 5 अप्रैल 2017 को सुबह गांव के कर्मवीर के घर से बरामद किया गया था। अमित के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे। अमित के पिता रंजीत ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे की कर्मवीर व उनके परिवार वालों ने हत्या की है। रंजीत में बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि 4 अप्रैल 2017 की रात करीब 8 बजे गांव का ही कर्मवीर व उसका बेटा भोलू उसके बेटे अमित को घर से बुलाकर लेकर गए थे। बाद में अमित घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने कर्मवीर के घर जाकर पता किया। उन्होंने कहा कि अमित उसी समय वापस चला गया था। रात भर वे बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग पाया। 5 अप्रैल 2017 को सुबह अमित का शव कर्मवीर के घर पड़ा मिला। रंजीत ने बताया था कि उसने अपने स्तर पर पता किया तो उसे जानकारी मिली कि अमित के कर्मवीर की बेटी के साथ संबंध थे। वे दोनों शादी करना चाहते थे। इसी के चलते उनके बेटे की हत्या की गई।


Conclusion:पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कर्मवीर, उसकी पत्नी, बेटी का नरेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था । अब अदालत ने कर्मवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में दोषी की पत्नी बेटी सहित तीन को अदालत ने बरी कर दिया है।
Last Updated : Jan 30, 2020, 4:36 PM IST
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