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परीक्षाओं के लेकर सोनीपत जिलाधीश ने लगाई धारा-144 - सोनीपत डीसी धारा 144 लागू

सोनीपत डीसी ने यूजी और पीजी की परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्रों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में धारा-144 लागू कर दी है. उन्होंने कहा कि जो इन नियमों का पालना नहीं करेगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Sonipat DC imposed Section 144 dur to UG and PG exams
स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लेकर सोनीपत जिलाधीश ने लगाई धारा-144
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Published : Sep 14, 2020, 7:43 PM IST

सोनीपत: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के तत्वाधान में 15 सितंबर से 29 सितंबर तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यूजी व पीजी) कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. जिसको लेकर जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने परीक्षा केंद्रों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि धारा-144 के दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक रहेगी.

बता दें कि, स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी. प्रातकालीन सत्र में सुबह 10:00 बजे से 12:15 बजे तक और सायंकालीन सत्र में दोपहर 02:00 बजे से सांय 04:15 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएंगी.

जिलाधीश ने आदेश दिया है कि निर्धारित परीक्षाओं की समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीनों की दुकानों को संचालित नहीं किया जा सकेगा. फोटोस्टेट मशीनों को बंद रखना होगा. पांच व इससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार (आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू इत्यादि) लेकर नहीं चल सकेगा.

जिलाधीश ने कहा कि उनके ये आदेश परीक्षा केंद्रों की सीमाओं में मान्य होंगे. जब तक परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती. तब तक यह आदेश लागू रहेंगे. यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया. तो उसके खिलाफ धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मानसून सत्र के पहले दिन 17 सांसद कोरोना संक्रमित पाए गए

सोनीपत: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के तत्वाधान में 15 सितंबर से 29 सितंबर तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यूजी व पीजी) कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. जिसको लेकर जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने परीक्षा केंद्रों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि धारा-144 के दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक रहेगी.

बता दें कि, स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी. प्रातकालीन सत्र में सुबह 10:00 बजे से 12:15 बजे तक और सायंकालीन सत्र में दोपहर 02:00 बजे से सांय 04:15 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएंगी.

जिलाधीश ने आदेश दिया है कि निर्धारित परीक्षाओं की समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीनों की दुकानों को संचालित नहीं किया जा सकेगा. फोटोस्टेट मशीनों को बंद रखना होगा. पांच व इससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार (आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू इत्यादि) लेकर नहीं चल सकेगा.

जिलाधीश ने कहा कि उनके ये आदेश परीक्षा केंद्रों की सीमाओं में मान्य होंगे. जब तक परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती. तब तक यह आदेश लागू रहेंगे. यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया. तो उसके खिलाफ धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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