ETV Bharat / state

सोनीपत में नाबालिग लड़की रेप मामला: जिला कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा, 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 4, 2023, 8:22 PM IST

Minor Girl Rape Case In Sonipat: सोनीपत में नाबालिग लड़की से रेप मामले में जिला कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

minor girl rape case in sonipat
minor girl rape case in sonipat

सोनीपत: नाबालिग लड़की से रेप मामले में सोनीपत कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी युवक ने 12 जनवरी को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनका परिवार कुंडली थाना क्षेत्र में किराए पर रहता है. उनके परिवार के लोग फैक्ट्री में काम करते हैं. परिवार के सदस्य 11 जनवरी को फैक्ट्री में काम करने गए थे. घर पर उनकी 13 साल की बहन अकेली थी. इस दौरान उन्हीं के क्षेत्र में किराए पर रहने वाला पारस (गांव ततौली, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश निवासी) उनकी बहन को बहलाकर अपने कमरे पर ले गया.

इसके बाद पारस ने नाबालिग के साथ रेप किया. जब परिजन शाम को वापस आए, तो उनकी बेटी रो रही थी. पूछने पर पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी. पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और पासर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने पारस को दोषी करार दिया.

ये भी पढ़ें- घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर रोहतक के व्यक्ति से 5 लाख से ज्यादा की ठगी, दिल्ली से एक महिला गिरफ्तार

अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना. धमकी देने के मामले में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. जुर्माना राशि ना देने पर दोषी को डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

सोनीपत: नाबालिग लड़की से रेप मामले में सोनीपत कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी युवक ने 12 जनवरी को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनका परिवार कुंडली थाना क्षेत्र में किराए पर रहता है. उनके परिवार के लोग फैक्ट्री में काम करते हैं. परिवार के सदस्य 11 जनवरी को फैक्ट्री में काम करने गए थे. घर पर उनकी 13 साल की बहन अकेली थी. इस दौरान उन्हीं के क्षेत्र में किराए पर रहने वाला पारस (गांव ततौली, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश निवासी) उनकी बहन को बहलाकर अपने कमरे पर ले गया.

इसके बाद पारस ने नाबालिग के साथ रेप किया. जब परिजन शाम को वापस आए, तो उनकी बेटी रो रही थी. पूछने पर पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी. पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और पासर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने पारस को दोषी करार दिया.

ये भी पढ़ें- घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर रोहतक के व्यक्ति से 5 लाख से ज्यादा की ठगी, दिल्ली से एक महिला गिरफ्तार

अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना. धमकी देने के मामले में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. जुर्माना राशि ना देने पर दोषी को डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.