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गन्नौरः PWD ने नालों में गंदगी डालने पर 5 सर्विस स्टेशनों को भेजा नोटिस

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Published : Jun 21, 2020, 9:07 PM IST

गन्नौर में सड़क के किनारे पर बने नाले में गंदगी डालने के खिलाफ पीडब्लूडी विभाग ने कई सर्विस स्टेशनों को नोटिस भेजा है. विभाग का कहना है कि वो सड़क किनारे बने नालों में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये नाले सड़क के पानी की निकासी के लिए हैं.

gohana pwd dept gave Notice to 5 service station
gohana pwd dept gave Notice to 5 service station

सोनीपत: गन्नौर पीडब्लूडी विभाग की तरफ से 5 सर्विस स्टेशन संचालकों को नोटिस भेजा गया है. ये नोटिस विभाग ने नाले में गंदगी डालने को लेकर दिया है. पीडब्लूडी विभाग का कहना है कि सड़क के साथ लगते नाले केवल सड़क के पानी की निकाली के लिए हैं. इन नालों में लोग गंदा पानी ना डालें.

पीडब्लूडी विभाग का कहना है कि लोग सड़क के साथ लगते नालों में अपना वेस्ट पानी नहीं डाल सकते. गंदे पानी को लोग अपनी सीवर में डालें. विभाग के जेई नरेंद्र का कहना है कि कुछ सर्विस स्टेशन संचालक वाहनों की सफाई करने के बाद मिट्टी को नाले में डालकर उसे भर देते हैं. जिससे पानी की निकासी रुक जाती है और बारिशों के समय सड़क पर पानी भर जाता है.

ये भी पढ़ें- गन्नौर में एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर, CCTV में कैद हुई वारदात

उन्होंने बताया कि नाले में सीवर पाइप डालने, बारिश का पानी रोकने, नाले में कचरा डालने और गंदगी फैलाने वाले पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. जेई ने बताया कि नाले में अपना वेस्ट पानी, गंदगी डालना या सीवर का पानी छोड़ना आपराधिक श्रेणी में आता है.

पीडब्लूडी विभाग के जेई ने बताया कि शासन अपनी जिम्मेदारी से देखरेख और सफाई का कार्य कर रहा है, लेकिन अतिक्रमण कर गंदगी फैलाने पर प्रशासन को अधिकार है कि वो लोगों के स्वास्थ को ध्यान में रखकर अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध के लिए 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

सोनीपत: गन्नौर पीडब्लूडी विभाग की तरफ से 5 सर्विस स्टेशन संचालकों को नोटिस भेजा गया है. ये नोटिस विभाग ने नाले में गंदगी डालने को लेकर दिया है. पीडब्लूडी विभाग का कहना है कि सड़क के साथ लगते नाले केवल सड़क के पानी की निकाली के लिए हैं. इन नालों में लोग गंदा पानी ना डालें.

पीडब्लूडी विभाग का कहना है कि लोग सड़क के साथ लगते नालों में अपना वेस्ट पानी नहीं डाल सकते. गंदे पानी को लोग अपनी सीवर में डालें. विभाग के जेई नरेंद्र का कहना है कि कुछ सर्विस स्टेशन संचालक वाहनों की सफाई करने के बाद मिट्टी को नाले में डालकर उसे भर देते हैं. जिससे पानी की निकासी रुक जाती है और बारिशों के समय सड़क पर पानी भर जाता है.

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उन्होंने बताया कि नाले में सीवर पाइप डालने, बारिश का पानी रोकने, नाले में कचरा डालने और गंदगी फैलाने वाले पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. जेई ने बताया कि नाले में अपना वेस्ट पानी, गंदगी डालना या सीवर का पानी छोड़ना आपराधिक श्रेणी में आता है.

पीडब्लूडी विभाग के जेई ने बताया कि शासन अपनी जिम्मेदारी से देखरेख और सफाई का कार्य कर रहा है, लेकिन अतिक्रमण कर गंदगी फैलाने पर प्रशासन को अधिकार है कि वो लोगों के स्वास्थ को ध्यान में रखकर अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध के लिए 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

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