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मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने के आरोपी निहंग सिख को कोर्ट ने दी जमानत - निहंग आरोपी पैर तोड़े

सिंघु बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर एक व्यक्ति का पैर तोड़ने के आरोपी निहंग सिख (Accuse Nihang Sikh) को शनिवार को कोर्ट ने 30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.

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मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने के आरोपी निहंग सिख को कोर्ट ने दी जमानत
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Published : Oct 23, 2021, 4:20 PM IST

सोनीपत: सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने का आरोपी निंहग सरदार को कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी निहंग नवीन को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद आरोपी नवीन ने मीडिया को बयान दिया. नवीन ने कहा की पूरे मामले में उसका कोई दोष नहीं है.

बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में निहंग नवीन अपनी सेवा कर रहा था. आरोप है कि नवीन ने मुर्गा सप्लाई करने वाले मनोज नाम के एक शख्स पर मुर्गा नहीं देने पर हमला कर दिया. वहीं निहंग जत्थेबंदियों ने उस पर आरएसएस और सरकार का आदमी होने का आरोप भी लगाया था. कोर्ट से बाहर आने के बाद नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने मुर्गे के लिए मारपीट नहीं की और ना ही उसने किसी से पैसे लिए. उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं.

ये पढ़ें- सिंघु बॉर्डर पर हत्या मामला: निहंग चीफ के साथ बीजेपी के मंत्री की फोटो वायरल, शुरू हुआ सियासी बवाल

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नवीन के वकील योगेश ने बताया कि योगेश को कोर्ट में पेश किया गया. वहीं नवीन के पक्ष को भी अदालत के सामने रखा गया. जिसके बाद आरोपी नवीन को 30 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है.

ये पढ़ें- सिंघु बॉर्डर हत्याकांड: कोर्ट ने चारों निहंग आरोपियों की बढ़ाई दो दिन की पुलिस रिमांड

सोनीपत: सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने का आरोपी निंहग सरदार को कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी निहंग नवीन को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद आरोपी नवीन ने मीडिया को बयान दिया. नवीन ने कहा की पूरे मामले में उसका कोई दोष नहीं है.

बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में निहंग नवीन अपनी सेवा कर रहा था. आरोप है कि नवीन ने मुर्गा सप्लाई करने वाले मनोज नाम के एक शख्स पर मुर्गा नहीं देने पर हमला कर दिया. वहीं निहंग जत्थेबंदियों ने उस पर आरएसएस और सरकार का आदमी होने का आरोप भी लगाया था. कोर्ट से बाहर आने के बाद नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने मुर्गे के लिए मारपीट नहीं की और ना ही उसने किसी से पैसे लिए. उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं.

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इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नवीन के वकील योगेश ने बताया कि योगेश को कोर्ट में पेश किया गया. वहीं नवीन के पक्ष को भी अदालत के सामने रखा गया. जिसके बाद आरोपी नवीन को 30 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है.

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