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छात्रों की जन्मतिथि पर कोर्ट सख्त, हरियाणा बोर्ड और सोनीपत के 3 स्कूलों पर केस दर्ज - सोनीपत स्कूलों पर केस दर्ज

एक छात्र की जन्म तिथि में छेड़छाड़ को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (FIR on Haryana Board of School Education) और 3 स्कूलों पर केस दर्ज हुआ है.

FIR on Haryana Board of School Education
FIR on Haryana Board of School Education
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Published : Apr 3, 2022, 4:54 PM IST

सोनीपत: छात्र की जन्म तिथि में छेड़छाड़ के मामले को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (FIR on Haryana Board of School Education) और सोनीपत के 3 स्कूलों पर केस दर्ज हुआ है. दरअसल, सोनीपत जिले में एक परीक्षार्थी के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि को लेकर खड़े हुए विवाद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ सोनीपत जिले के तीन बड़े स्कूल भी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. एडीएसजे कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-27 पुलिस ने धोखाधड़ी समेत करीब दर्जनभर धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया है.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के साथ सोनीपत के जिन तीन स्कूलों के खिलाफ एडीएसजे कोर्ट के अहलमद की शिकायत पर धारा 193/196/197/198/420/465/466/468/471/477-A IPC के तहत केस दर्ज हुआ है, उनमें श्रीराम शिक्षा सदन, जेपी जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रामजस स्कूल शामिल हैं. ये विवाद स्कूल सर्टिफिकेट में एक छात्र की उम्र को लेकर शुरू हुआ था. स्कूल सर्टिफिकेट में छात्र की जन्म तारीख 06.08.1997 के बजाय 06.08.1999 लिखी गई थी.

सोनीपत की एडीएसजे कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को पंकज Vs हरियाणा शिक्षा बोर्ड के मामले में फैसला सुनाया था. कोर्ट की ओर से अब एसपी को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि जन्म तिथि को लेकर स्कूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जालसाजी को देखते हुए, यह अदालत उचित समझती है कि निर्णय की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजने के निर्देश के साथ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश के साथ भेजी जाए.

ये भी पढ़ें- हरियाणा: दलित छात्र का नंबर ज्यादा आया तो दबंग सवर्णों ने स्कूल से नाम कटवाया, पुलिस सुरक्षा में 10वीं बोर्ड परीक्षा दे रहा छात्र

संबंधित स्कूल रिकॉर्ड को कब्जे में लेने के बाद मामले में गहन जांच की जाए. पुलिस की ओर से कार्रवाई तुरंत की जाए ताकि उक्त रिकॉर्ड की किसी भी तरह की छेड़छाड़, हानि या जानबूझकर गलती को रोकना संभव हो. रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने में वादी और स्कूल के अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं. पुलिस फिलहाल कोर्ट के आदेशों को गहनता से समझने और जानने में लगी है. इसके लिए सरकारी वकील से भी पूरे मसले पर चर्चा की जा रही है.

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सोनीपत: छात्र की जन्म तिथि में छेड़छाड़ के मामले को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (FIR on Haryana Board of School Education) और सोनीपत के 3 स्कूलों पर केस दर्ज हुआ है. दरअसल, सोनीपत जिले में एक परीक्षार्थी के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि को लेकर खड़े हुए विवाद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ सोनीपत जिले के तीन बड़े स्कूल भी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. एडीएसजे कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-27 पुलिस ने धोखाधड़ी समेत करीब दर्जनभर धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया है.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के साथ सोनीपत के जिन तीन स्कूलों के खिलाफ एडीएसजे कोर्ट के अहलमद की शिकायत पर धारा 193/196/197/198/420/465/466/468/471/477-A IPC के तहत केस दर्ज हुआ है, उनमें श्रीराम शिक्षा सदन, जेपी जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रामजस स्कूल शामिल हैं. ये विवाद स्कूल सर्टिफिकेट में एक छात्र की उम्र को लेकर शुरू हुआ था. स्कूल सर्टिफिकेट में छात्र की जन्म तारीख 06.08.1997 के बजाय 06.08.1999 लिखी गई थी.

सोनीपत की एडीएसजे कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को पंकज Vs हरियाणा शिक्षा बोर्ड के मामले में फैसला सुनाया था. कोर्ट की ओर से अब एसपी को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि जन्म तिथि को लेकर स्कूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जालसाजी को देखते हुए, यह अदालत उचित समझती है कि निर्णय की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजने के निर्देश के साथ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश के साथ भेजी जाए.

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संबंधित स्कूल रिकॉर्ड को कब्जे में लेने के बाद मामले में गहन जांच की जाए. पुलिस की ओर से कार्रवाई तुरंत की जाए ताकि उक्त रिकॉर्ड की किसी भी तरह की छेड़छाड़, हानि या जानबूझकर गलती को रोकना संभव हो. रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने में वादी और स्कूल के अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं. पुलिस फिलहाल कोर्ट के आदेशों को गहनता से समझने और जानने में लगी है. इसके लिए सरकारी वकील से भी पूरे मसले पर चर्चा की जा रही है.

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